दिल्ली-एनसीआर में पाबंदियों का करना होगा पालन
Delhi Pollution News (आज समाज), नई दिल्ली। कुछ दिन राहत मिलने के बाद दिल्ली सहित समूचे एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में फिर से वृद्धि दर्ज की जा रही है। राजधानी की फिजाओं में फिर से धूल, धूांआ और जहरीली गैस का फैलाव हो चुका है जो लोगों के सांस लेने के लिए सही नहीं है। इसी के चलते दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-3 के प्रतिबंध लागू करने का फैसला लिया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की उप-समिति ने यह फैसला लिया। इसे पूरे दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
इस चरण के तहत निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े कार्यों पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इसके अलावा निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। एनसीआर राज्यों से अंतर-राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों को राहत दी गई है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार सोमवार सुबह दिल्ली का एयर इंडेक्स 351 रहा जो बेहद खराब श्रेणी में है। कई इलाकों का एक्यूआई 400 के आसपास रहा। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में अभी दो दिन हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में ही रह सकती है। ग्रेप तीन में दिव्यांग लोगों को दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले में व्यक्तिगत जरूरत के लिए बीएस तीन पेट्रोल इंजन और बीएस चार डीजल इंजन के हल्के वाहन (कार) का इस्तेमाल की छूट रहेगी।
दिल्ली में माल ढुलाई के लिए बीएस चार के डीजल इंजन वाले एमजीवी (मीडियम गूड्स व्हीकल) पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रतिबंध से सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट रहेगी।दिल्ली से बाहर पंजीकृत बीएस चार और उससे कम मानक के डीजल इंजन वाहनों को ग्रेप तीन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश वर्जित रहेगा। पहले ये प्रावधान चैथे चरण में शामिल थे।
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