एचएसआरपी, रंग-कोडित स्टिकर के बिना चल रहे वाहनों का किया जाए चालान
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सख्त रूख अपना लिया है। इस संबंध में प्रदेश में संचालित प्रदूषण जांच केंद्रों को भी निर्देश दिए जा चुके है। अब प्रदेश में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और होलोग्राम बेस्ड कलर्ड स्टीकर के बगैर चलने वाले वाहनों को पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे।
हरियाणा राज्य परिवहन आयुक्त आॅफिस ने इस संबंध में सभी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट आॅफिसर्स, सह-सचिवों, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को आॅर्डर जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में संचालित प्रदूषण जांच केंद्रों को भी निर्देश दें कि वे ऐसे किसी भी वाहन को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी न करें, जिस पर एचएसआरपी और रंग कोडित स्टिकर नहीं लगा हो।
आदेशों की उल्लघंना करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
जारी आदेशों में साफ कहा गया है कि अगर कोई केंद्र संचालक ऐसे वाहनों को प्रमाण पत्र जारी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एचएसआरपी, रंग-कोडित स्टिकर के बिना पाए गए सभी परिवहन, गैर-परिवहन वाहनों का चालान किया जाए और रिपोर्ट साप्ताहिक आधार पर राज्य कार्यालय भेजी जाए।
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