Haryana News: कोर्ट में पेशी के वक्त भी आरोपी को हथकड़ी लगा सकेगी पुलिस

0
161
Haryana News: कोर्ट में पेशी के वक्त भी आरोपी को हथकड़ी लगा सकेगी पुलिस
Haryana News: कोर्ट में पेशी के वक्त भी आरोपी को हथकड़ी लगा सकेगी पुलिस

हरियाणा के डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को दिए निर्देश
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों के एसपी को एक लैटर जारी किया है। लैटर में लिखा है कि पुलिस कोर्ट में पेशी के वक्त भी आरोपी को हथकड़ी लगा सकेगी। 12 तरह के अपराधियों को पुलिस अपने स्तर पर ही हथकड़ी पहना सकती है। पहले पुलिस को इसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होती थी। नए कानून में पुलिस को यह पावर दे दी गई है। डीजीपी के लैटर पर गौर करते हुए एसपी ने फील्ड में तैनात पुलिस कर्मियों को इस बारे में ट्रेनिंग देने के लिए कहा है।

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नायब सैनी की अगुआई वाली हरियाणा सरकार को मार्च महीने तक 3 नए कानून लागू करने का टाइम दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 43(3) में अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों की तरफ से हथकड़ी का इस्तेमाल करने का प्रावधान है। इसके लिए डीजीपी की तरफ से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

पहले यह था नियम

सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली सरकार मामले में फैसला सुनाते हुए हथकड़ी के इस्तेमाल को अनुच्छेद 21 के तहत असंवैधानिक करार दिया था। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा था कि यदि किसी कैदी को हथकड़ी लगाने की जरूरत महसूस होती है तो उसका कारण दर्ज करना होगा और मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।

इन अपराधियों पर लागू होगा कानून

डीजीपी के पत्र के मुताबिक पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करते वक्त या कोर्ट में पेश करते समय हथकड़ी लगा सकता है, अगर वह कोई अपराध बार-बार कर चुका है या आदतन अपराधी है या फिर हिरासत से फरार हो चुका है। इसके अलावा, अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए 11 अपराधों के आरोपी को हथकड़ी लगाई जा सकती है। इसमें आॅगेर्नाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध से लेकर आतंकवाद, नशा, हथियार और गोलाझ्रबारूद, रेप, मर्डर, एसिड अटैक, बच्चों के विरोध यौन अपराध से लेकर राज्य के खिलाफ अपराध तक शामिल हैं।

ये भी पढ़ें : South Korea: मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटनाग्रस्त, 47 लोगों की मौत