Drug Free Panipat Campaign : नशा मुक्त पानीपत बनाने को पुलिस का अभियान तेज

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Drug Free Panipat Campaign
पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत
  • पानीपत जिला पुलिस ने नशा तस्करी के अलग-अलग चार मामलों में मजबूत पैरवी करते हुए नवम्बर माह में 4 आरोपियों को सजा दिलवाई

 

Aaj Samaj (आज समाज),Drug Free Panipat Campaign,पानीपत : पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में पानीपत को नशा मुक्त बनाने की दिशा में जिला पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नशा तस्करों को सजा दिलवाने के लिए जिला पुलिस उत्कृष्ट जांच कर रही है इसके ही साथ जिला न्यायवादी कार्यालय द्वारा माननीय न्यायालय में मजबूत पैरवी की जा रही है। नवम्बर माह में नशा तस्करी के चार अलग अलग मामलों में पुलिस की जांच और उप जिला न्यायवादी की दलीलों को आधार मानते हुए माननीय न्यायालय ने चार नशा तस्करों को दोषी करार देते हुए दोषियों को 6 महीने से 2 साल की सजा सुनाई और 10 हजार से 20 हजार रूपए का जुर्माना लगाया।

 

इन मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है

पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि पुलिस महानिदेशक हरियाणा शत्रुजीत कपूर के मार्गदर्शन में हरियाणा पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पानीपत को नशा मुक्त बनाने की दिशा में जिला पुलिस द्वारा विशेष काम किया जा रहा है। इसको लेकर थाना व चौकी क्षेत्रों के संदिग्ध स्थानों पर लगातार सर्च अभियान चल रहे है। पुलिस की विशेष टीमें पानीपत व यहा से होकर नशा सप्लाई करने वाले तस्करों पर कड़ी नजर रखे हुए है। पुलिस टीमें आरोपियों को पकड़कर तस्करी की चैन का खुलासा कर रही है। जिला में नवम्बर माह में नशा तस्करी के 8 मुकदमें दर्ज किये गए है। इन मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को काबू करने के साथ ही पुलिस माननीय न्यायालय में जिला न्यायवादी के सहयोग से मजबूत पैरवी कर रही है। नवम्बर माह के दौरान माननीय न्यायालय में विचाराधीन 4 मामलों में मजबूत पैरवी करते हुए 4 आरोपियों को सजा दिलवाई है। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।

 

नशे के खिलाफ मुहिम में विशेष कार्य किए जा रहे है

जिला पुलिस नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम में विभिन्न संगठनों का सहयोग लेकर कार्य कर रही है। जो लोग नशे की गर्त में है उनको चिन्हित कर इससे बाहर निकालने के लिए सिविल सर्जन के सहयोग से डी एडिक्शन के कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे है। नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है। गिरफ्तार नशा तस्करों की नशे की काली कमाई से अर्जित की गई प्रापर्टी को जिला पुलिस द्वारा चिन्हित किया जा रहा है। सपंति को अटेच करने की प्रक्रिया भी पुलिस द्वारा अमल में लाई जा रही है।

 

नवम्बर माह में नशा तस्करी के निम्न चार मामलों में आरोपियों सजा हुई

1. जिला की एंटी नारकोटिक्स सैल पुलिस टीम ने जनवरी 2021 में गांव राणा माजरा अड्डा पर बाइक सवार नशा तस्कर जुबैर निवासी इमान निवासी बसेडा शामली यूपी को 20 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ थाना सनौली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, उसे न्यायिक हिरासत जेल भेजा गया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ नरेश कुमार सिघंल की अदालत ने 21 नवम्बर 2023 को आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा व 10 हजार रूपए जुर्माना लगाया।

2. जिला की एंटी नारकोटिक्स सैल पुलिस टीम ने मार्च 2021 में देवी मंदिर रोड भौला चौक पर नशा तस्कर विकास उर्फ विक्की पुत्र महेंद्र निवासी डाबर कॉलोनी 1 किलो 300 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ थाना किला में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, उसे न्यायिक हिरासत जेल भेजा गया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ नरेश कुमार सिघंल की अदालत ने 23 नवम्बर 2023 को आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा व 10 हजार रूपए जुर्माना लगाया।

3. जिला की एंटी नारकोटिक्स सैल पुलिस टीम ने जनवरी 2021 में वीर भवन चौक पर नशा तस्कर रितिक पुत्र वीरेंद्र निवासी राजपूताना बाजार को 106 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ थाना किला में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, उसे न्यायिक हिरासत जेल भेजा गया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ नरेश कुमार सिघंल की अदालत ने 18 नवम्बर 2023 को आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 महीने की सजा व 10 हजार रूपए जुर्माना लगाया।

4. जिला की सीआईए टू पुलिस टीम ने अप्रैल 2021 में चौटाला रोड पर गौशाला के पास नशा तस्कर अंकुश पुत्र सुरजभान निवासी बापौली को 3 किलो ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ थाना औद्योगिक सेक्टर 29 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, उसे न्यायिक हिरासत जेल भेजा गया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ नरेश कुमार सिघंल की अदालत ने 24 नवम्बर 2023 को आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा व 20 हजार रूपए जुर्माना लगाया।

 

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