POCSO Act : बाल संरक्षण इकाई कार्यालय की ओर से स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

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पॉक्सो एक्ट व जेजे एक्ट के बारे में जानकारी देती संतोष कुमारी
पॉक्सो एक्ट व जेजे एक्ट के बारे में जानकारी देती संतोष कुमारी
  • बच्चों के शरीर को गलत इरादे से छूना या गलत भावना से की गई सभी हरकते पॉक्सो एक्ट के तहत रेप की श्रेणी में रखी गई हैं : संतोष कुमारी

Aaj Samaj (आज समाज), POCSO Act , नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
महिला एवं बाल विकास एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार बच्चों के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की कड़ी में आज जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय की ओर से गांव पटीकरा व मांदी स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर पॉक्सो एक्ट व जेजे एक्ट के बारे में जानकारी दी।

इस मौके पर बाल संरक्षण अधिकारी संतोष कुमारी ने पॉक्सो एक्ट व जेजे एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के शरीर को गलत इरादे से छूना या बच्चों के साथ गलत भावना से की गई सभी हरकते पॉक्सो एक्ट के तहत रेप की श्रेणी में रखी गई है एवं इन सभी अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर आपके साथ इस प्रकार की कोई गलत हरकत करता है तो उसकी शिकायत अपने अध्यापकों व परिवारजनों को दें ताकि उनकी पुलिस में शिकायत करवाकर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा दोषी व्यक्ति को भारी जुर्माना भी देना होगा।

इस मौके पर उन्होंने जेजे एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जेजे एक्ट की धारा-75 के मुताबिक अगर किसी बच्चे के साथ मारपीट होती है, गाली गलौच होता है या फिर उसे एक्सपोज किया जाता है या फिर उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है या फिर उसे नेग्लेक्ट किया जाता है तो ऐसी सूरत में जेजे एक्ट की धारा-75 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है और इस मामले में दोषी पाए जाने पर तीन साल तक कैद या एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है।

इसके अलावा राता कला व गढी रुथल में आयोजित कैंप में आउटरेज वर्कर मनोज कुमारी, नांगल सिरोही में बाल संरक्षण अधिकारी सुषमा व बेरी व ऊंची भांडोर स्कूल में सोशल वर्कर गरिमा ने पॉक्सो एक्ट व जेजे एक्ट के बारे में जानकारी दी।

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