नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पीएमसी घोटाले में आरोपी एचडीआईएल के प्रवर्तकों राकेश वधावन और सारंग वधावन को जेल से उनके घर में शिफ्ट करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बता दें कि सात हजार करोड़ रुपए के पीएमसी घोटाले में राकेश वधावन और सारंग वधावन को गिरफ्तार किया गया है और वह आर्थर रोड जेल में बंद किए गए हैं। बंबई हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया जिसमें राकेश वधावन और सारंग वधावन को आर्थर रोड़ जेल से उनके घर शिफ्ट करने का आदेश दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आर्थिक अपराध शाखा ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राकेश वधावन और सारंग वधावन को सात हजार करोड़ रुपये के पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव (पीएमसी) घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायधीश एस.ए.बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष इस मामले को रखा। पीठ में न्यायमूर्ति बी.आर.गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत भी शामिल थे।
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