PM Uday Yojana : दिल्ली में अनधिकृत (अवैध) कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक प्रदान करने के लिए पांच साल पहले पीएम उदय योजना शुरू की गई थी। अगर आप इनमें से किसी भी अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं, तो यह योजना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है। दिल्ली में 1,700 से ज़्यादा ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ के निवासी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। संपत्ति पर मालिकाना हक हासिल करने से उन्हें बैंकों से लोन लेना भी आसान हो जाएगा। आइए इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया और पात्रता मानदंड को समझते हैं।
पीएम उदय योजना क्या है?
पीएम उदय योजना दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख से ज़्यादा निवासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करती है। इस योजना के तहत, निवासी कानूनी तौर पर अपनी संपत्ति बेच और खरीद सकते हैं और बैंकों से लोन लेने के भी पात्र हैं।
क्या पीएम उदय योजना के तहत आवेदन करना मुफ़्त है?
हाँ, पीएम उदय योजना के लिए पंजीकरण और आवेदन पूरी तरह से मुफ़्त है।
पीएम उदय योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- डीडीए पीएम उदय पोर्टल पर जाएँ: https://dda.gov.in/pm-uday/how-to-apply
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।
- आवश्यक जानकारी भरें और आवेदन करें।
पीएम उदय योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया
- डीडीए पीएम उदय पोर्टल पर जाएँ।
- एक अकाउंट बनाएँ।
- आवेदन फ़ॉर्म पूरा करें और उसे सबमिट करें।
अगर OTP नहीं मिलता है तो क्या करें?
अगर आपको आवेदन करते समय OTP नहीं मिलता है, तो सहायता के लिए पीएम उदय कस्टमर केयर हॉटलाइन से संपर्क करें।
क्या आपको दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है?
हां, आवेदन के साथ संपत्ति का कानूनी प्रमाण जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
पीएम उदय योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज
- जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA)
- बिक्री विलेख
- बिजली बिल
- 1 जनवरी, 2015 से पहले निर्माण का प्रमाण (यदि संपत्ति सरकारी भूमि पर है)
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- शपथ पत्र
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
डीडीए पीएम उदय पोर्टल पर लॉग इन करें और अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए ‘आवेदन की स्थिति’ विकल्प चुनें।
क्या जीआईएस आईडी आवश्यक है?
हां, आवेदन करने के लिए जीआईएस आईडी अनिवार्य है। यह आईडी जीआईएस एजेंसी द्वारा आपकी संपत्ति की तस्वीरें लेने के बाद प्रदान की जाएगी।
पीएम उदय योजना के लिए ग्राहक सेवा
आप सहायता के लिए हॉटलाइन या ईमेल के माध्यम से पीएम उदय ग्राहक सेवा तक पहुँच सकते हैं।
क्या स्वामित्व प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क लगेगा?
नहीं, इस योजना के तहत संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं है।
क्या आप किसी और की संपत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, केवल संपत्ति पर रहने वाले निवासी ही पीएम उदय योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
क्या पीएम उदय योजना बैंक ऋण प्राप्त करने में मदद करती है?
हां, एक बार स्वामित्व अधिकार दिए जाने के बाद, निवासी बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
क्या आवेदन के लिए कोई आयु सीमा है?
नहीं, इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
आपको स्वामित्व अधिकार कितनी जल्दी मिल सकते हैं?
पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने में कुछ समय लग सकता है। हालांकि, आवेदन प्रक्रिया के बाद आंशिक अधिकार दिए जाते हैं।
क्या पीएम उदय योजना केवल दिल्ली के निवासियों के लिए है?
हां, केवल दिल्ली के निवासी ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
क्या आप स्वामित्व अधिकार मिलने के बाद संपत्ति बेच सकते हैं?
हां, एक बार स्वामित्व मिलने के बाद, आप कानूनी रूप से अपनी संपत्ति बेच सकते हैं।
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