PM Kisan Portal Update : केन्द्र सरकार द्वारा पीेएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लाखो किसानो को दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6,000 रूपए 3 किस्तों में दिए जाते है। हाल ही में सरकार द्वारा पीएम-किसान पोर्टल पर कई महत्वपूर्ण नई सुविधाएँ शुरू की हैं।
सरकार द्वारा नए दिशा-निर्देश जारी किए गए गए है जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और दक्षता में सुधार लाना है। अब इस योजना के अंतर्गत किसान आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है और आवेदन की प्रक्रिया को और भी अधिक मजबूत बनाया गया है।
पंजीकरण फॉर्म में नई जानकारी
पंजीकरण फॉर्म में अब वैवाहिक स्थिति का विकल्प भी शामिल है। लाभार्थियों को स्थिति के आधार पर अपने जीवनसाथी या माता-पिता के बारे में विवरण देना होगा। किसान द्वारा भूमि संबंधी जानकारी और जमाबंदी दस्तावेज अपलोड करने के बाद, आवेदन को तहसील या जिला स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
योजना छोड़ने वाले किसान फिर से आवेदन कर सकते हैं
योजना छोड़ने वाले किसान अब ‘समर्पण निरसन अनुरोध’ के माध्यम से फिर से आवेदन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद यह अनुरोध भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आवेदन स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।
लॉगिन सिस्टम को और अधिक सुरक्षित बनाया गया
पोर्टल के लॉगिन सिस्टम को और अधिक सुरक्षित बनाया गया है। अब आप केवल आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी से ही लॉग इन कर सकते हैं। ओटीपी 90 सेकंड के लिए वैध होगा। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए, एक समय में केवल एक ही लॉगिन की अनुमति होगी।
राज्य बदलने की सुविधा सक्रिय
पोर्टल पर अब राज्य बदलने की सुविधा सक्रिय कर दी गई है। यदि किसी किसान ने पंजीकरण के दौरान राज्य का गलत उल्लेख किया है, तो वे अब किसान कॉर्नर के तहत ‘राज्य परिवर्तन अनुरोध’ के माध्यम से परिवर्तन कर सकते हैं। भारत सरकार को भेजे जाने से पहले इस अनुरोध का तहसील और जिला स्तर पर सत्यापन किया जाएगा।
राशि वसूलने के लिए अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध
अपात्र लाभार्थियों से राशि वसूलने के लिए अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। किसान अपने पंजीकरण या आधार संख्या के माध्यम से प्राप्त किश्तों का विवरण देख सकते हैं और नेट बैंकिंग, कार्ड या यूपीआई के माध्यम से राशि का पुनर्भुगतान कर सकते हैं। ऑफलाइन वसूली के लिए किसान चेक या डीडी के माध्यम से राशि जमा कर सकते हैं और रसीद तहसील या जिला कार्यालय में जमा कर सकते हैं।