- सुमन संडवा, तोशाम। महिला एवं बाल विकास विभाग खंड कार्यालय कैरू में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपस्थित आंगनवाडी वर्कर से अपने क्षेत्र में आमजन को बाल विवाह नहीं करने बारे जागरूक करने का आहवान किया गया व शपथ दिलाई गई।
सीडीपीओ लाजवंती ने कहा कि उपस्थित आंगनवाड़ी वर्कर का आमजन को जागरूक करने का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने किशोरों का विवाह कर देते हैं, जो गैर जमानती अपराध है। बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार विवाह के लिए लडक़ी की आयु 18 वर्ष व लडक़े की आयु 21 वर्ष होनी आवश्यक है।
सीडीपीओ ने कहा कि इससे कम आयु में यदि विवाह किया जाता है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो दंडनीय अपराध है। बालक-बालिका के जीवन पर बाल विवाह का दुष्प्रभाव पड़ता है। किसी व्यक्ति को अगर बाल विवाह की सूचना मिलती है तो प्रशासन को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा।
सीडीपीओ ने कहा कि इस प्रकार के मिशन को लेकर महिलाएं बेहद गंभीर दिख रही हैं। ऐसा जरूरी भी है। महिलाओं के विकास मेंं सबसे बड़ी बाधा बाल विवाह जैसी बुराई है। इससे वे खुद को आगे बढ़ाने से पहले जिम्मेदारियों व समस्याओं के घेरे मेंं उलझ जाती हैं। इस मौके पर महिलाओं को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई गई।
इस अवसर पर सुपरवाईजर नीलम, लक्ष्मी, स्वीटी आयना के अलावा पूनम, सुनीता, स्नेहलता, भतेरी, सुमन, रोशनी, कविता आदि आंगनवाड़ी वर्कर उपस्थित रही।
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