प्रतिबंध प्लास्टिक के विकल्प को दिल्ली में प्लास्टिक विकल्प मेला शुरूः पर्यावारण मंत्री

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Plastic substitute fair begins in Delhi

नई दिल्ली:

राजधानी दिल्ली में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने प्रतिबंधित 19 वस्तुओं के इस्तेमाल पर एक लाख के जुर्माने और सजा का प्रविधान किया गया है। इसी क्रम में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि ऐसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट प्रतिबंधित किया गया है, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और जिनका रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इसे कैसे रोका जाए, इसके लिए ही प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन उन प्रोडक्ट्स की जगह पर दूसरा क्या सामान यूज किया जा सकता है इसके प्रचार प्रसार के लिए ही दिल्ली सरकार की ओर से आज से श्प्लास्टिक विकल्प मेलाश् शुरू किया गया है।

पूरे देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध

पूरे देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रयास यही है कि ऐसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स जिन्हें रिसाइकिल नहीं किया जाता है, जो हमारे वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। दरअसल, पर्यावरण विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। शुक्रवार से रविवार तक त्यागराज स्टेडियम में एक तीन दिवसीय मेला लगाया जा रहा है, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प वाले उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। डीपीसीसी के अनुसार ग्रीन दिल्ली एप को अपग्रेड किया गया है ताकि एप पर मिलने वाली शिकायतों का दो दिन में निपटारा किया जा सके।

नोडल अधिकारियों की जानकारी (सीपीसीबी) एप पर अपलोड

शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) नोडल अधिकारियों की जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के एप पर अपलोड कर दी गई है। ऐसे बाजारों की पहचान भी की गई है जहां पालिथीन बैग का इस्तेमाल अधिक होता है। उन बाजारों में कपड़े, जूट इत्यादि का बैग बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कियोस्क शुरू किए जाएंगे। इनमें प्लास्टिक के स्ट्रा, इयरबड्स, गुब्बारों में लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, सजावट में इस्तेमाल होने वाला थर्माकोल, आइसक्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक, कप, झंडे, चाकू-छुरी, ट्रे, मिठाई के डिब्बे, शादी के कार्ड पर इस्तेमाल होने वाली शीट, मिठाई के डिब्बे पर इस्तेमाल होने वाली शीट, सिगरेट के पैकेट पर लगी पन्नी जैसे 19 आइटम शामिल हैं।सभी जिलों के डीएम को क्षेत्र के सभी उत्पादकों, स्टाकिस्ट, रिटेलर, शाप किपर्स, ई-कामर्स कंपनियों, स्ट्रीट वेंडर, माल, मार्केट, शापिंग सेंटर, सिनेमा हाल, टूरिस्ट लोकेशन, स्कूल, कालेज, आफिस काम्प्लेक्स, अस्पताल, अन्य संस्थानों व आम लोगों से इन आइटमों के उत्पादन, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक सुनिश्चित कराने को कहा गया है।

 

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