चंडीगढ़ (आज समाज )। पंजाब में खेती के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) ने 20 हजार सोलर पंपों (सर्फेस और सबमर्सिबल) के लिए आवेदन मांगे हैं। पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि सोलर पंप लगाने के इच्छुक किसान 9 सितंबर से 30 सितंबर, 2024 तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि किसान 3,5, 7.5 और 10 एचपी की क्षमता वाले सोलर पंपों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सोलर पंप लगाने के लिए जनरल श्रेणी के किसानों को 60 फीसदी और अनुसूचित जाति (एससी) के किसानों को 80 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों के लिए दो हजार और ग्राम पंचायतों के लिए तीन हजार सोलर पंप आरक्षित किए हैं। उन्होंने बताया कि डार्क जोन (•ाूमिगत पानी की अधिक उपयोग वाले ब्लाक) के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में, ये पंप उन किसानों को आवंटित किए जाएंगे जिनकी मोटरों पर पहले से ही माइक्रो (तुपका/फुहारा) सिंचाई सिस्टम लगा हुआ है।
इसके अतिरिक्त गांवों के छप्पड़ों, खेतों के तालाबों, या नहरों के पानी वाली डीगियों में से पानी निकालने के लिए डीजल पंपों का उपयोग करने वाले किसान और पंचायतें •ाी इस योजना के तहत आवेदन करने के योग्य हैं। अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि जो किसान पीएसपीसीएल के इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्शन रखते हैं या जिन्होंने अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाए हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन करने के योग्य नहीं हैं। पेडा ने राज्य के 12 जिलों में 37 सुरक्षित ब्लाक्स की पहचान की है, जहां जमीन के पानी का स्तर सुरक्षित स्थिति में है।
बठिंडा जिले के तलवंडी साबो, संगत, रामपुरा, श्री मुक्तसर साहिब जिले के गिदड़बाहा, लंबी, मलोट, श्री मुक्तसर साहिब, फाजिल्का जिले के अबोहर, अर्नीवाला शेख सुबानपुर, फाजिल्का, खूईयां सरवर, फिरोजपुर जिले के मखू, गुरदासपुर जिले के दीनानगर, दोरांगला, श्री हरगोबिंदरपुर, होशियारपुर जिले के होशियारपुर-2, •ाुंगा, हाजÞीपुर, माहिलपुर, तलवाड़ा, मुकेरिया, मानसा जिले के बुढलाडा, झुनीर, सरदूलगढ़, एसबीएस नगर जिले के बलाचौर और सड़ोआ, पठानकोट जिले के बमियाल, धार कला, नरोट जेमल सिंह, पठानकोट, घरोटा, सुजानपुर, पटियाला का घनौर, रोपड़ जिले के आनंदपुर साहिब, रोपड़ और नूरपुर बेदी, एस.ए.एस. नगर का माजरी ब्लाक सुरक्षित जोन में है। इन सुरक्षित जोन के किसान बिना किसी शर्त के सोलर पंपों के लिए आवेदन कर सकते हैं।