Punjab News : 22 दिसंबर तक करें बकाया बिजली बिल का भुगतान

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Punjab News : 22 दिसंबर तक करें बकाया बिजली बिल का भुगतान
Punjab News : 22 दिसंबर तक करें बकाया बिजली बिल का भुगतान

बिजली उपभोक्ताओं से पीएसपीसीएल द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ लेने की अपील

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि एकमुश्त निपटारा योजना (ओटीएस) बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत करती है, जिसके तहत 22 दिसंबर 2024 तक बकाया निपटाने के लिए आसान शर्तों की पेशकश की गई है।

ओटीएस योजना के तहत, मौजूदा 18त्न मिश्रित ब्याज के मुकाबले बकाया डिफॉल्टिंग राशि पर 9त्न का साधारण ब्याज और न्यायालयी मामलों में शामिल उपभोक्ताओं के लिए 10 फीसदी का साधारण ब्याज वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त, छह महीनों से कम अवधि के लिए फिक्स्ड चार्ज माफ किए जाएंगे, और छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए केवल छह महीनों के फिक्स्ड चार्ज लागू किए जाएंगे।

पीएसपीसीएल लाया है योजना

बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने औद्योगिक, घरेलू और व्यापारिक सहित सभी उपभोक्ताओं के लिए बकाया राशियों का निपटारा करने के लिए पंजाब राज्य पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) द्वारा तीन महीनों के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटारा योजना (ओटीएस) का ऐलान किया।

यह योजना सभी उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी, चाहे उनका कनेक्शन चालू हो या काटा गया हो। अधिक जानकारी देते हुए, बिजली मंत्री ने कहा कि ओ.टी.एस. योजना चार किश्तों में भुगतान करने की सुविधा भी पेश करती है, जबकि मौजूदा हिदायतों के अनुसार किश्तों में भुगतान की कोई सुविधा नहीं है। इसके अलावा, यदि राशि एकमुश्त अदा की जाती है तो बकाया अतिरिक्त सुरक्षा (उपभोग) के लिए लगाए गए जुमार्ने को माफ कर दिया जाएगा।

बिजली मंत्री ने कहा कि बकाया न्यायालयी मामलों वाले उपभोक्ता भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और मामलों का निपटारा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओ.टी.एस. योजना का मुख्य पहलू यह है कि यह मामले के समयबद्ध निपटारे को सुनिश्चित करती है।

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