Patanjali Ayurveda Limited Stopped Sale Of 14 Products, (आज समाज), हरिद्वार: पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने बाजार में अपने 14 उत्पादों की ब्रिकी पर रोक लगा दी है। कंपनी ने आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दी। जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की पीठ को कंपनी की ओर से बताया गया कि लाइसेंस रद होने के बाद 5,606 फ्रेंचाइजी स्टोर्स को 14 उत्पाद वापस लेने का निर्देश दिया गया है। साथ ही मीडिया प्लेटफार्म्स को भी इन उत्पाद के विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया गया है। उत्तराखंड स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी ने अप्रैल में उक्त 14 उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किए गए थे।
दो हफ्ते में एफिडेविट दायर करने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को दो सप्ताह में एक एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। कपंनी को इसमें बताना है कि क्या सोशल मीडिया को-आर्डिनेटर्स ने इन उत्तपाद के विज्ञापन हटाने के उनके अनुरोध को माना लिया है और क्या उन्होंने विज्ञापन वापस ले लिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 30 जुलाई को होगी।
आईएमए की याचिका पर सुनवाई कर रहा सुप्रीम कोर्ट
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने गत 14 मई को पतंजलि से पूछा था कि जिन 14 उत्पादों के लाइसेंस रद किए गए हैं, उनके विज्ञापन वापस लेने के लिए कंपनी ने क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने पतंजलि को हलफनामा दायर करने के लिए तीन सप्ताह का वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पतंजलि पर कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी इलाज के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है।
14 मई को सुरक्षित रखा गया था आदेश
उत्तराखंड स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी ने अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। शीर्ष कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु बाबा रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जारी अवमानना नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।