Pashupalak Kisan Credit Card Scheme: पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए है वरदान – उपायुक्त

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उपायुक्त उत्तम सिंह
उपायुक्त उत्तम सिंह

Aaj Samaj (आज समाज), Pashupalak Kisan Credit Card Scheme,करनाल, इशिका ठाकुर : हरियाणा में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के लिए कहीं योजनाएं चलाई हुई हैं, ताकि पशुपालक ज्यादा से ज्यादा पशुपालन करके अपने आप को समृद्ध बना सके और संपन्न हो सके, इसी के चलते हैं सरकार के द्वारा पशुपालकों के लिए पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई हुई है जो किसानों के लिए किसी वरदान से काम नहीं है।

उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि किसान पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी के रखरखाव के लिए तीन लाख रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान है ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। छोटे किसानों को पशुपालन व अन्य स्रोतों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

उन्होंने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान अपने पशुओं की देखभाल के लिए होने वाले खर्च हेतु पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकता है। कोई भी पशुपालक एक लाख 60 हजार रुपए तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखे व बिना किसी गारंटी के कोलैटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या कोई जमानत देना अनिवार्य होगा।

पशुपालकों को ऋण का केवल 4 प्रतिशत के हिसाब से करना होगा भुगतान-

उपायुक्त ने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना 7 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जायेगा। यदि कार्डधारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से 3 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जायेगा तथा उस पशुपालक को यह ऋण केवल 4 प्रतिशत के हिसाब से चुकाना होगा। उन्होंने बताया कि 7 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से अधिकतम 3 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर केंद्र सरकार की ओर से 3 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जायेगा। कार्डधारक द्वारा ऋण की राशि जरूरत के अनुसार समय-समय पर ली जा सकती है और सुविधा अनुसार जमा करवाई जा सकती है। कार्ड धारक को ऋण राशि निकलवाने या खर्च करने के एक साल की अवधि के अन्दर किसी भी एक दिन लिए गए ऋण की पूरी राशि को जमा करवाना अनिवार्य है ताकि साल में एक बार ऋण की मात्रा शून्य हो जाए।

एक साल तक ऋण वापस जमा न करवाने पर भरना पड़ेगा 12 प्रतिशत सालाना ब्याज-

उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि यदि किसी पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक द्वारा लिया गया ऋण एक साल की समय अवधि के दौरान वापिस जमा नहीं करवाया जाता है, तो उसे 12 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से ऋण का भुगतान करना होगा। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को बाजार में प्रचलित अन्य किसी भी साधारण क्रेडिट, डेबिट कार्ड की भांति किसी भी एटीएम मशीन से राशि निकलवाने या बाजार से खरीददारी करने हेतु प्रमाणित लिमिट अनुसार प्रयोग कर सकता है। पशुओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों और वित्तीय पैमाने की अवधि के अनुसार ही पशुपालक को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण दिया जाएगा। इच्छुक पशुपालक अपने नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय या बैंक में जाकर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के लिए पशुपालक को अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पशु का बीमा, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट आदि आवेदन पत्र सहित बैंक में जमा करवाना होगा।

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