Pashupalak Kisan Credit Card Scheme पशुपालक पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उठाये लाभ :- उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार
- पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई है योजना
- सालाना 7 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा दिया जायेगा ऋण
- ऋण का समय पर भगुतान करने पर सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज दर का किया जायेगा अनुदान
- पशुपालक को ऋण का केवल 4 प्रतिशत के हिसाब से करना होगा भुगतान
संजीव कौशिक, रोहतक :
Pashupalak Kisan Credit Card Scheme : उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि किसान पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाये। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूकर, मुर्गी के रखरखाव के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण मिल सकता है ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। छोटे किसानों की पशुपालन व अन्य संबद्घ क्षेत्रों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।
लाख 60 हजार रुपये तक की राशि की लिमिट
कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान अपने पशुओं की देखभाल के लिए होने वाले खर्च हेतु पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण ले सकता है। कोई भी पशुपालक एक लाख 60 हजार रुपये तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान के्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखें या किसी प्रकार गारंटी न देते हुए कोलैटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या कोई जमानत देना अनिवार्य होगा।
उपायुक्त ने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना 7 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जायेगा। (Pashupalak Kisan Credit Card Scheme) यदि कार्डधारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से 3 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जायेगा तथा उस पशुपालक को यह ऋण केवल 4 प्रतिशत के हिसाब से चुकाना होगा। उन्होंने बताया कि 7 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से अधिकतम 3 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर केंद्र सरकार की ओर से 3 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जायेगा।
कार्डधारक द्वारा ऋण की राशि जरूरत के अनुसार समय-समय पर ली जा सकती है और सुविधा अनुसार जमा करवाई जा सकती है। कार्ड धारक को ऋण राशि निकलवाने या खर्च करने के एक साल की अवधि के अन्दर किसी भी एक दिन लिये गये ऋण की पूरी राशि को जमा (Pashupalak Kisan Credit Card Scheme) करवाना अनिवार्य ताकि साल में एक बार ऋण की मात्रा शून्य हो जाये।
3 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जायेगा
कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि यदि किसी पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक द्वारा लिया गया ऋण एक साल की समयावधि के दौरान वापिस (Pashupalak Kisan Credit Card Scheme) जमा नहीं करवाया जाता है, तो उसे 12 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से ऋण का भुगतान करना होगा। पशुधन किसान के्रडिट कार्ड धारक को बाजार में प्रचलित अन्य किसी भी साधारण के्रडिट, डेबिट कार्ड की भांति किसी भी एटीएम मशीन से राशि निकलवाने या बाजार से खरीददारी करने हेतू प्रमाणित लिमिट अनुसार प्रयोग कर सकता है।
पशुओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों और वित्तीय पैमाने की अवधि के अनुसार ही पशुपालक को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण दिया जायेगा। इच्छुक पशुपालक अपने नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय या बैंक में जाकर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।(Pashupalak Kisan Credit Card Scheme) आवेदन करने के लिए पशुपालक को अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पशु का बीमा, पशु का हैल्थ सेर्टिफिकेट आदि आवेदन पत्र सहित बैंक में जमा करवाना होगा।
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