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Parliament Day 20: लोकसभा में आज पेश किया जाएगा ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक

‘One Nation, One Election’ bill, (आज समाज), नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र का आज 20वां दिन है और आज लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के प्रावधान वाला विधेयक ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (One nation, one election) लोकसभा में पेश किया जाएगा।

सदन की बैठक के लिए सूचीबद्ध एजेंडे में आज यह बिल शामिल है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल विधेयक (Union Law Minister Arjun Meghwal Bill) को पेश करेंगे। संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है। शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ और 20 दिसंबर तक चलेगा।

मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह दी थी मंजूरी

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक लोकसभा पेश करने के बाद अर्जुन मेघवाल स्पीकर ओम बिरला से बिल को व्यापक विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का अनुरोध कर सकते हैं। बता दें कि इस विधेयक को पिछले सप्ताह मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चुनावों को एक साथ लाने का प्रावधान है।

हर सांसद खुले दिमाग से करे विचार : संजय जायसवाल

भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि हर सांसद को एक देश एक चुनाव विधेयक पर खुले दिमाग से विचार करना चाहिए। विपक्ष बिना चर्चा इसे सीधे खारिज कर रहा जो गलत है। संजय जायसवाल ने बताया कि इस बिल की शुरूआत संविधान निर्माण के साथ हुई थी और अगले 20 वर्ष तक इसे लागू किया जाना था।

मनीष तिवारी ने विरोध के लिए दिया है नोटिस

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी (Congress MP Manish Tewari) ने लोकसभा में सरकार द्वारा एक राष्ट्र, एक चुनाव पर विधेयक पेश किए जाने का विरोध करने के लिए नोटिस दिया है। उन्होंने 16 दिसंबर 2024 को नोटिस में लिखा, मैं प्रक्रिया नियम के नियम 72 के तहत संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 को पेश किए जाने का विरोध करने के अपने इरादे की सूचना देता हूं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक पर उनकी आपत्तियां संवैधानिकता और संवैधानिकता के बारे में गंभीर चिंताओं पर आधारित हैं।

कार्यकाल से पहले भंग होने पर मध्यावधि चुनाव

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक के प्रावधानों से संकेत मिलता है, एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया 2034 तक नहीं होगी। इसके के अनुसार, यदि लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा अपने पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग हो जाती है, तो उस विधानसभा के लिए केवल पांच साल का शेष कार्यकाल पूरा करने के लिए मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे।

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Vir Singh

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