आज समाज डिजिटल, पानीपत :
पानीपत। पानीपत कोर्ट ने हत्या की दोषी एक युवती को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मृतक के परिजनों की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट मोहम्मद आजम ने बताया कि एडीजे गगनदीप मित्तल की कोर्ट ने दोषी पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर युवती को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पांच साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है। वारदात 5 सितंबर 2017 की है। कृष्ण एसडी कॉलेज का बीए तृतीय वर्ष का छात्र और एनएसएस (राष्ट्रीय सेवा योजना) का इंचार्ज था। आर्य कॉलेज की बीए तृतीय वर्ष की छात्रा उसकी प्रेमिका थी। दोनों ने साजिश रची कि वे अपने से मिलते-जुलते चेहरे व कद के छात्र छात्राओं की हत्या कर शव तेजाब से जला देंगे।
योजना के तहत दिया वारदात को अंजाम
5 सितंबर 2017 को कृष्ण ने कॉलेज की बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा सिमरन को जीटी रोड पर गोशाला मंदिर के कमरे में यह कहकर बुलाया कि नाटक की रिहर्सल करनी है। बीएससी तृतीय वर्ष के छात्र व गढ़ी छाजू निवासी मंजीत को यह कहकर बुलाया कि कैंप लगाया जाएगा और मिलिट्री के ऑफिसर भी आएंगे। मंजीत री-अपीयर का फार्म भरने की बात कहकर कॉलेज लौट आया। फिर दूसरी बार गया तो कमरा बंद मिला। इससे पहले ज्योति ने अपनी सहेली सिमरन को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी और फिर कृष्ण के साथ मिलकर गला घोंट कर हत्या कर दी। ज्योति ने अपने कपड़े भी सिमरन को पहनाए। फिर चेहरे पर तेजाब डाल दिया।
सिमरन के शव को ज्योति समझ कर परिजनों ने कर दिया था संस्कार
मौके पर ज्योति का कॉलेज का आई कार्ड और मोबाइल छोड़ दिया। परिजनों ने शव ज्योति का मानकर संस्कार कर दिया। थाना चांदनी बाग पुलिस ने मामला दर्ज किया। 7 सितंबर को पुलिस ने शव की तस्वीर सिमरन के पिता अशोक दुबे को दिखाई। उसने बेटी की पहचान की। इसके बाद पुलिस ने शिमला स्थित रॉयल होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर कृष्ण और ज्योति को गिरफ्तार किया था। बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा सिमरन (20) की हत्या कर चेहरे पर तेजाब डालने के आरोपी अटावला गांव के कृष्ण (21) की टीबी की बीमारी से मौत हो गई थी। वह उक्त वारदात में गिरफ्तारी के बाद से 26 महीने से जेल में बंद था।