आज समाज डिजिटल, पानीपत :
पानीपत। शहर की एक कॉलोनी में करीब साढ़े 3 साल पहले 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी मुंह बोले मामा को कोर्ट ने सजा सुनाई है। एएसजे सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट व आईपीसी 376एबी के तहत 20-20 साल की सजा, 25-25 हजार जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1-1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है।
चांदनीबाग थाना पुलिस को दी शिकायत में 16 जून 2019 को एक महिला ने बताया था कि वह 1 मील में रहती है। वह 3 बच्चों की मां है। जिसमें छोटी बेटी की उम्र 5 साल है।
बेटी को अकेला पाकर उसने बच्ची से दुष्कर्म किया
उसकी बेटी कमरे में थी और परिवार के सदस्य बाहर गए हुए थे। इसी दौरान परिवार की गैर हाजिरी में महिला का मुंह बोला भाई शिव नगर निवासी सिकंदर कमरे में खाना खाने के बहाने आया। बेटी को अकेला पाकर उसने बच्ची से दुष्कर्म किया। जिसके बाद बच्ची ने मां को बताया कि उसे प्राइवेट पार्ट पर दर्द हो रहा है। मां ने बच्ची से प्यार से पूछा तो बच्ची ने बताया कि 14 जून को आपके मुंह बोले भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसी वजह से उसके गुप्तांग पर दर्द हो रहा है।