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Cases of Fraudulent Land Grab : धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

Aaj Samaj (आज समाज),Cases of Fraudulent Land Grab, पानीपत : पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए सीआईए टू की टीम ने धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने के मामले में शनिवार को आरोपी अनिल पुत्र रमेश निवासी सैनी कॉलोनी व कप्तान पुत्र सत्यवान निवासी आसन कला को काबू कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने मामले में नामजद अपने साथी आरोपियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से जमीन हड़पने की उक्त वारदात को अंजाम देने बारे स्वीकारा।

 

दोनों आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया

सीआईए टू प्रभारी इंस्पेक्टर वीरेंद्र ने बताया कि गहनता से पूछताछ करने के लिए पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को रविवार को न्यायालय में पेश किया जहां से दोनों आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। आरोपियों का पहले भी अपराधिक रिकार्ड होना पाया गया है। आरोपी अनिल सैनी के खिलाफ पानीपत, करनाल व जीन्द में धोखाधड़ी की वारदातों सहित अन्य अपराधिक वारदातों के कुल 10 मुकदमें पहले दर्ज है। जिनमें जिला पानीपत में 8 व जिला कैथल एवं जीन्द में एक एक मुकदमा दर्ज है। आरोपी कप्तान पर हत्या की एक वारदात का थाना मतलौडा में मुकदमा दर्ज है।

 

7 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज

इंस्पेक्टर वीरेंद्र ने बताया कि गांव महमदपुर निवासी अनुप पुत्र सुच्चा सिंह ने उसके साथ हुई जमीन की धोखाधड़ी बारे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज को शिकायत दी थी। प्रारंम्भिक जांच उपरांत मामले में अनुप कि शिकायत पर 7 आरोपियों के खिलाफ थाना सदर पानीपत में धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी। शिकायत में 56 वर्षीय अनुप ने बताया था कि वह खेती बाड़ी का काम करता है। उसके पास गांव में 44 रकबा 123 कनाल 10 मरले कृषि भूमि है। भूमि की वसीयत उसके नाम है और उसके दो बच्चे है। परिवार की जरूरत के लिए उसको 10 लाख रूपए लोन की जरूरत थी। इसी दौरान पानीपत की सैनी कॉलोनी निवासी अनिल सैनी पुत्र रमेश चंद से उसका संपर्क हुआ।

 

उसके कहे अनुसार बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा

अनिल सैनी कहने लगा वह बैंक का एजेंट है और काफी लोगों को लोन दिलवा चुका है। वह उसको भी 10 लाख रूपए का लोन दिलवा देगा इसके लिए उसके कहे अनुसार बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा। साथ ही बैंक की चैक बुक हस्ताक्षर करके व जमीन के कागजात देने होगे। अनिल सैनी ने बैंक से कई चैक बुक जारी करवाकर चैकों पर उसके हस्ताक्षर करवाकर अपने पास रख लिए। उसके बाद आरोपी अनिल सैनी कहने लगा कि पलवल में बैंक के हैड ऑफिस में कुछ कागजात जमा करवाने है वही से लोन मंजूर होगा। आरोपी उसको पलवल की बहीन तहसील लेकर गया जहां पर आरोपी का जीजा गुलाब सैनी नायब तहसीलदार लगा हुआ था। वहा ले जाकर आरोपी ने कई कागजातों पर हस्ताक्षकर करवा एक काफी उसको देते हुए कहा की अब उसका लोन जल्द ही पास हो जाएगा। नायब तहसीलदार गुलाब सैनी ने भी कहा यह लोन के कागजात है और मैने तुम्हारा काम कर दिया है।

 

मुख्तयारनामा रद्द करवाने के लिए दरखास्त दी

आरोपी अनिल सैनी द्वारा दिए कागजात उसने घर आकर अपने संगे संबंधियों, परिचितों व वकील को दिखाए तो बताया गया अनिल सैनी ने उसकी जमीन का अपने नाम मुखत्यारनामा सब रजिस्ट्रार बहीन जिला पलवल में 20 मई 2021 को पंजीकृत करवा लिया है। आरोपी अनिल अब उसकी जमीन को बेच सकता है, लोन ले सकता या अन्य कार्रवाई कर सकता है। उसने गुलाब सैनी नायब तहसीलदार बहीन को अगले दिन उसके कार्यालय में पेश होकर मुख्तयारनामा रद्द  करवाने के लिए दरखास्त दी। वह टालता रहा बार बार जाने पर उसने 15 जून 2021 को मुख्तयारनामा कैंसल की एक काफी दी और कहा जो इकरारनामा अनिल सैनी के हक में हुआ था वह उसने रद्द  कर दिया है। तहसीलदार गुलाब सैनी ने उसको कहा की इसकी एक काफी अनिल सैनी व एक कापी तहसीलदार पानीपत को डाक द्वारा भेज दी गई है और वॉटसअप व फोन के माध्यम से भी जानकारी दे दी गई है।

 

बैंक की कापी वापिस मांगी तो वह टाल मटोल करता रहा

उसने मुख्तयारनामा कैंसिल होने बारे एक दरखास्त पानीपत तहसील में दी और साथ ही आरोपी अनिल सैनी से अपने बलैंक चैक व बैंक की कापी वापिस मांगी तो वह टाल मटोल करता रहा। बाद में उसको पता चला की आरोपी अनिल सैनी ने 43 कनाल 8 मरले 5 सरसाई की वसीयत अपने जानकार के नाम करवा उसके खाते में 1 करोड़ 35 लाख 80 हजार रूपए की फर्जी ट्रांजेक्शन दिखा दी। उसने बैंक से डिटेल निकलवाई तो उक्त राशि 11 बार डलवाकर निकलनी पाई गई। आरोपी अनिल सैनी ने उक्त राशि जिस समय भी खाते में डलवाई उसके कुछ देर बाद चैक से वापिस निकलवा ली। आरोपी ने बैक मैनेजर के साथ मिलकर राशि निकाल फर्जी ट्रांजेक्शन तैयार कर ली। बैंक मैनेजर ने उसको खाते की ट्रांजेक्शन बारे एक बार भी सूचना नही दी। आरोपी अनिल सैनी ने उसको कभी कोई पैसा नही दिया और कैंसल हुई पावर ऑफ अटारनी का दुरूपयोग करके अपने जानकारों के नाम जमीन की वसीका करवा दी। उसने आरोपियों से फर्जी वसीका कैंसल करने के लिए कहा तो आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगे।

 

फर्जी मुख्तयारनामा को 15 जून 2021 को कैंसिल करवा चुका था

वह फर्जी मुख्तयारनामा को 15 जून 2021 को कैंसिल करवा चुका था। उसकी जमीन भी पानीपत तहसील के अंतर्गत आती है। आरोपी नायब तहसीलदार गुलाब सैनी ने पद का दुरूपयोग करके पलवल जिला की बहीन तहसील में अपने रिश्तेदार अनिल सैनी के नाम मुख्तयारनामा किया। आरोपियों ने मिली भगत करके उसकी जमीन हड़पने के लिए मनगढ़त कहानी व फर्जी कागजात तैयार किये। उसकी जमीन उसे वापिस दिलवाई जाए और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इंस्पेक्टर वीरेंद्र ने बताया की अनुप की शिकायत पर मामले में नामजद आरोपी अनिल पुत्र रमेश, सुनील पुत्र सुरेंद्र, संदीप पुत्र सत्यवान निवासी सैनी मोहल्ला पानीपत, गुलाब सिंह नायब तहसीलदार बहीन पलवल (उस समय के) बैक मैनजर दी पानीपत अर्बन कॉपरेटिव शाखा सनौली रोड पानीपत (उस समय के), सुरेश नंबरदार उग्राखेड़ी व विजय पुत्र रामधारी निवासी नांगलखेड़ी पानीपत के खिलाफ थाना सदर पानीपत में आईपीसी की धारा 420,467,468,471,120बी के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी।

 

 

 

 

 

 

 

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Anurekha Lambra

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