चुनाव के दृष्टिगत हथियारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध

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Panipat News/Totally banned weapons in view of election
Panipat News/Totally banned weapons in view of election

आज समाज डिजिटल, पानीपत :

 

पानीपत। जिला पानीपत में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के दृष्टिगत जिलाधीश सुशील सारवान ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत किसी भी तरह के लाईसेंसशुदा शस्त्र, तलवार, बरछा, भाला, लाठी और ऐसी दूसरी वस्तु जो हथियार की तरह उपयोग की जाती हो (सिख कृपाण को छोडक़र) को लेकर आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है।

 

उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी

उक्त आदेश सेना के जवानों, पुलिस जवानों और अधिकृत सरकारी डयूटी पर तैनात लोगों, एटीएम की सुरक्षा में लगे, बैंक सुरक्षा और कैश  वैन या वाहन को आने-ले जाने के लिए डयूटी पर तैनात व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे। सम्बंधित पुलिस स्टेशन का एसएचओ उक्त आदेशों की पालना करवाने के लिए उत्तरदायी होगा। वे सभी लाईसेंस शस्त्र और असलहा इत्यादि को सही तरीके से जमा करवाने के लिए भी उत्तरदायी होंगे। ये आदेश तुरन्त प्रभाव से जिला में लागू किए गए हैं। उक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

 

 

 

 

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