पानीपत जिला में जिला परिषद व पंचायत समिति का 30 अक्टूबर व पंच-सरपंच पद के लिए 2 नवंबर को होगा मतदान: डीसी सुशील सारवान

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Panipat News/The election of Zilla Parishad and Panchayat Samiti will be held on October 30 and for the post of Panch-Sarpanch on 2 November : DC Sushil Sarwan
Panipat News/The election of Zilla Parishad and Panchayat Samiti will be held on October 30 and for the post of Panch-Sarpanch on 2 November : DC Sushil Sarwan
  • जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया नोटिफिकेशन

 

आज समाज डिजिटल, पानीपत :

 

पानीपत। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा कर दी है। जिला पानीपत में पहले चरण में मतदान होगा। पहले चरण के लिए जारी शेड्यूल के अनुसार जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 30 अक्टूबर तथा पंच/सरपंच पद के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) सुशील सारवान ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने पर जानकारी देते हुए बताया कि जिला के ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा।

4 अक्तूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू

उन्होंने पंचायती राज चुनाव के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि जिला में पंचायत चुनाव की विधिवत अधिसूचना जारी कर दी गई है। पंचायत चुनाव को लेकर 14 अक्तूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए प्रात 10 बजे से बाद दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वहीं नामांकन दाखिल करने के लिए 19 अक्तूबर तक समय निर्धारित किया गया है। नामांकन पत्रों की जांच 20 अक्तूबर को होगी और 21 अक्तूबर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं। 21 अक्तूबर को उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापिस लेने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।

नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे

चुनाव के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 30 अक्तूबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों तथा 2 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 2 नवंबर को करवाया जाएगा। इसी तरह किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 4 नवंबर को होगा। सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे। किसी भी मतदान केन्द्र पर दोबारा मतदान की स्थिति बनती है तो जिला परिषद व पंचायत समिति का पुर्नमतदान 2 नवम्बर और पंच व सरपंच के लिए 4 नवम्बर को होगा।

178 सरपंचों के लिए होगा मतदान

उपायुक्त ने बताया कि जिला में कुल ग्राम पंचायत की संख्या 178 है। गांवों की संख्या 198 है, कुल सरपंच 178 बनेंगे। जिला परिषद वार्डो की संख्या 17 है, पंचायत समितियों की संख्या 6 है। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या 134 है तथा कुल पंचों की संख्या 2161 रहेगी।