नगदी छीनने के आरोपी को दस साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना

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Panipat News/Ten years rigorous imprisonment and fine of Rs 25 thousand to the accused of snatching cash
Panipat News/Ten years rigorous imprisonment and fine of Rs 25 thousand to the accused of snatching cash
आज समाज डिजिटल, पानीपत :
पानीपत। पानीपत के एडिशनल सेशन जज डॉ नरेश कुमार सिंगल की कोर्ट ने पुलिस कर्मचारी विजय पुत्र शंकर लाल निवासी एनएफएल कालोनी, पानीपत से नगदी छीनने के आरोपित रवि पुत्र मुकेश निवासी विकास नगर, पानीपत को दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी रवि को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। स्मरणीय विजय, पानीपत पुलिस की एस्कोर्ट में तैनात था और 16 अस्गत 2017 को बाइक पर सवार होकर अपने घर एनएफएल की ओर जा रहा था।

साक्ष्यों व गवाहों की गवाही के बाद आरोपी रवि को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई

सब्जी मंडी गोदाम के पास विजय के साथ लूट की गई। विजय की शिकायत पर कृष्णपुरा चौकी पुलिस ने केस दर्ज किया और स्रेचिंग के आरोप में रवि को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ स्रेचिंग व मारपीट के आरोप में केस दर्ज किया था। वहीं एडीजे डॉ सिंगल की कोर्ट ने पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों की गवाही सुनने के बाद आरोपी रवि को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना नहीं देने पर रवि को 10 साल के अलावा छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।