पानीपत जिले के कानूनगो और नायब तहसीलदार को तलब किया

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आज समाज डिजिटल, Panipat News :
पानीपत। जिले के कानूनगो और नायब तहसीलदार को तलब किया गया है। हुडा की जमीन पर गलत तरीके से रास्ता निकालकर फैक्टरी मालिक द्वारा रिश्वत दिए जाने के आरोपों की जांच करते हुए एडीसी ने तहसीलदार को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने नायब तहसीलदार व कानूनगो को 30 जून को अपने कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। वहीं, शिकायतकर्ता को भी सभी दस्तावेज के साथ कार्यालय आने को कहा गया है। इस मामले में दोनों आरोपी अपना पक्ष रखेंगे। 30 जून को सुबह 11.30 बजे कार्यालय को तलब किया गया है।

चंडीगढ़ प्रशासन को शिकायत दी थी

दरअसल, ग्राम उग्रखेड़ी निवासी एक व्यक्ति ने कानूनगो व नायब तहसीलदार के खिलाफ चंडीगढ़ प्रशासन को शिकायत दी थी। शिकायत में दोनों पर हुडा की जमीन पर गलत रास्ता अपनाकर एक फैक्ट्री मालिक से रिश्वत लेने और उसका नाम लेने का आरोप लगाया गया है। मामले की जांच पानीपत एडीसी तक पहुंची। मामले में तीन महीने की जांच के बाद जांच अधिकारी एडीसी ने दोनों आरोपियों को उनके कार्यालयों में तलब करने के आदेश पारित किए। वहीं पता चला है कि आरोपी नायब तहसील अनिल ने खुद समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया है। वहीं, कानूनगो राजेश खुराना को कुछ समय पहले नायब तहसीलदार के रूप में पदोन्नत किया गया है।

जमीन का बंटवारा गलत तरीके से किया गया

संदीप ने अधिकारियों को लिखित शिकायत में बताया कि वह ग्राम उग्रखेड़ी का रहने वाला है। जिस जमीन के एवज में इंतकाल क्रमांक 8899 जारी किया गया है वह विरोधाभासी है। इस जमीन का बंटवारा गलत तरीके से किया गया है। यह भूमि गैर मजरूआ व्यक्ति शंभू लखीना के स्वामित्व में है। आरोप है कि कानूनगो राजेश खुराना और नायब तहसीलदार अनिल ने शंभू लखीना के साथ मिलकर गलत रास्ता अपनाकर हुडा के तहत जमीन का काम किया है, जिससे सरकारी राजस्व का काफी नुकसान हुआ है। फैक्टरी की जमीन की सीमा सिविल कोर्ट से ही है, जबकि दोनों अधिकारियों ने मोटी रिश्वत लेकर कार्यालय में बैठकर यह काम किया है।