(Panipat News) मतलौडा । पराली जलाने वाले किसानो के प्रति सरकार ने अब ओर ज्यादा शख्त रवैया अपनाया है। अगर किसी किसान ने पराली में आग लगाई तो वह किसान दो वर्ष तक ना तो सरकारी योजनाओ का लाभ ले पाएगा और ना ही सरकारी रेट पर अपनी फसले बेच पाएगा। इतना ही नही जूर्माना लगाने के साथ साथ उसके खिलाफ मुकदमा भी दज्र किया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारी गांव गांव जाकर लोगो को जागरूक कर रहे है।
खण्ड कृषि अधिकारी विजेन्द्र जागलान व कृषि विकास अधिकारी डॉ जगफूल राठी ने जोशी,कवि,धर्मगढ़,जीतगढ़ व नारा गांव में व खेतों में जाकर किसानो के साथ बैठके करके किसानो को सरकार के आदेश से अवगत करवाया और पराली ना जलाने की शख्त हिदायते दी।
एक किसान ने पराली को जलाने की कौशिश की थी तभी अधकारियों ने मोके पर पहुंचकर उसे बंद करवाया
इस अवसर पर उन्होने खेतो में जाकर जीरी के खेतो का निरीक्षण किया ताकि कहीं किसानो ने पराली तो नही जलाई हो। एक किसान ने पराली को जलाने की कौशिश की थी। तभी अधकारियों ने मोके पर पहुंचकर उसे बंद करवाया। उन्होने कहा कि फिल्ड में बेलर आए हुए। किसान पराली के गढढे बनवाएगा तो उसे सरकार की ओर से एक हजार रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। किसान रोटावेटर,सुपरसीडर के जरीए भी पराली प्रबंधन कर सकता है।
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