पानीपत। राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा हरियाणा राज्य में पंचायती चुनावों की घोषणा की जा चुकी है। जिला पानीपत में पंचायत आम चुनाव 2022 दो चरणों में करवाया जा रहा है। जिला पानीपत में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव 30 अक्तूबर को होगा। सरपंच व पंच के लिए मतदान 2 नवम्बर को होगा। चुनाव तिथि की घोषणा से ही जिला में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है।
चुनाव के दौरान किसी के पास भी कोई हथियार नहीं होना चाहिए
कानून व्यवस्था कायम रखने तथा निष्पक्ष एवं शांति पूर्वक चुनाव संपन्न करवाने के लिए सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों से अपील की जाती है कि वे अपने-2 लाइसेंसी हथियार 22 अक्टूबर 2022 तक अपने नजदीकी पुलिस थाना या स्थानीय गन हाउस पर जमा करवा कर एक सभ्य नागरिक होने का परिचय दें। एसपी शशांक कुमार सावन ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर शस्त्र लाइसेंस धारकों को जल्द से जल्द अपने लाइसेंसी हथियार नजदीकी पुलिस थाना में जमा करवाने के निर्देश दिए है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति गन हाउस में भी अपने हथियार जमा करवा सकता है परंतु हथियार जमा करवाने की रसीद को संबधित थाने में दिखाना अनिवार्य है। चुनाव के दौरान किसी के पास भी कोई हथियार नहीं होना चाहिए।
जो लोग अपने लाइसेंसी शस्त्र जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
जो लोग अपने लाइसेंसी शस्त्र जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में प्रत्येक थाना प्रभारी को आदेश जारी किए गए है तथा थाना में अलग से पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियां भी लगाई गई है। अतः सभी लाइसेंस धारकों को सूचित किया जाता है कि 22 अक्तूबर तक अपना लाइसेंसी हथियार अपने नजदीकी पुलिस थाना में जमा कराये। आदेशों की अवहेलना करने वाले लाइसेंस धारको के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों से पुनः अपील की जाती है कि वे अपने-2 लाइसेंसी हथियार संबंधित थाना में जमा करवाएं ताकि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से पंचायती राज चुनाव को संपन्न करवाया जा सके।