- शहर की 20 कालोनियों को मिलेगा लाभ
- विधायक बोले जनता शीघ्र अतिशीघ्र ले लाभ, समस्या आई तो कराऊंगा समाधान
आज समाज डिजिटल, पानीपत :
पानीपत। सरकार द्वारा बीते साल के 22 जुलाई को 2022 को लागू की गई सब डिवीज़न की पॉलिसी जो बीते जनवरी माह में बंद कर दी गई थी, उसे लागू करने के लिए पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे थे, अब विधायक के प्रयास रंग लाए है और पॉलिसी को फिर से हमेशा के लिए लागू कर दिया गया है। पॉलिसी दोबारा लागू होने पर विधायक विज का कहना है की सरकार ने इस पॉलिसी को बीते साल 6 माह के लिए लागू किया था, किन्तु पॉलिसी में कुछ कमियां होने और पॉलिसी के जल्द बंद होने की वजह से सभी को इसका लाभ नहीं मिल पाया था। अब हमेशा के लिए पॉलिसी को फिर से लागू कर दिया गया है। इस नेक कार्य हेतु विधायक विज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मंत्री डॉ .कमल गुप्ता का आभार व्यक्त किया और पॉलिसी के पात्र लोगो से अपील की कि इसका लाभ लेने हेतु शीघ्र आवेदन करे और आवेदन कर्ता को कोई भी समस्या आ रही है तो उनके कार्यालय में संपर्क करे हमारे द्वारा पूरी मदद की जाएगी।
यह हुए है पॉलिसी में सुधार
1 . प्लाटो का अब सब डिवीज़न किया जा सकेगा और पॉलिसी के अनुसार 50 गज तक के ही प्लॉट डिवीज़न मान्य होगा।
2 . प्लाट में पहले फ्रंट वाल नही बनाई जा सकती थी अब बनाई जा सकेगी।
3 . अवधि 6 माह से बढ़ा करके हमेशा के लिए लागू कर दी गई है।
रिहैबीटेशन जोन, टीपी स्कीम और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट स्कीम के तहत शहर की 20 कॉलोनियों को मिलेगा इसका लाभ
*पुनर्वास स्कीम*
मॉडल टाउन, राम नगर, कच्चा कैंप
*हाउसिंग बोर्ड*
पुराना हाउसिंग बोर्ड देवी मंदिर
*टीपी स्कीम*
गीता कॉलोनी,आईबी स्कूल के पीछे,नारायण सिंह पार्क, नेहरु नगर, पटेल नगर ग्रीन पार्क, फ्रेंड्स कॉलोनी, असंध रोड, भाटिया कॉलोनी, किशोर गार्डन
*नगर सुधार मंडल*
देवी लाल काम्प्लेक्स, सुखदेव नगर, नजदीक गाँधी कॉलोनी, असंध रोड, बंदा बहादुर, सनौली रोड, 8 मरला, नेता जी मार्किट, जीटी रोड, नई सब्जी मंडी, सनौली रोड, गुरु तेग बहादुर कॉलोनी, एलआईसी मार्किट।
निकाय मंत्री से विधायक विज ने निरंतर संपर्क करके कराया समाधान
पानीपत शहर वासियों को नए वित्तीय वर्ष में हरियाणा सरकार ने गार्बेज टैक्स को नहीं लेने का ऐलान करके बड़ा तोहफा दिया है। बता दे कि शहरवासियो को प्रोपर्टी टैक्स के साथ गार्बेज टैक्स देने होते है। अब सरकार ने फैसला लिया है कि जिन लोगों का वर्ष 2010 -11 से अब तक का टैक्स बकाया था, उसे अब शहर वासियों को निगम को नहीं देना पड़ेगा। बता दे कि विधायक विज ने प्रॉपर्टी टैक्स के साथ भरे जाने वाले गार्बेज टैक्स को अलग करने के लिए अपने चंडीगढ़ प्रवास के दौरान नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता से चर्चा के दौरान टैक्स की नई नीति को लागू करने की माँग की थी। जिसपर मंत्री ने संज्ञान लेकर नई नीति को लागू करने के लिए ऐलान किया है। जिसपर विधायक विज ने मंत्री का आभार व्यक्त किया है।
अब इस तरह गार्बेज टैक्स कलेक्ट करेगा निगम
पहले प्रॉपर्टी टैक्स के साथ टैक्स को भरना होता था लेकिन अब यह टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स से अलग कर दिया गया है और डोर टू डोर कचरा उठान के दौरान प्रतिमाह के अनुसार इसका कलेक्शन नगर निगम करेगा।