आज समाज डिजिटल, पानीपत :
पानीपत। जिला कल्याण अधिकारी जयपान सिंह हुड्डा ने बताया कि जिला कल्याण विभाग की ओर से वर्ष 2021- 2022 के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति घुमंतू, अर्ध घुमंतू व टपरीवास जातियों, पिछड़े वर्ग व सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं जिनके परिवार की पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रुपए से अधिक न हो, के लिए डा. भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनकी अंतिम तिथि 10 मार्च 2022 थी।
आवेदन पत्र को अधूरा होने के चलते रद्द कर दिया जाएगा
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जिन छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्र दस्तावेज के अभाव में सैंड बैक कर दिए गए थे उन्हें विभाग की ओर से अवसर प्रदानकिया गया है। ऐसे छात्र-छात्राएं अपने आवेदन में 10 नवम्बर तक आवश्यक दस्तावेज लगाकर आवेदन पुनः भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 10 नवम्बर के उपरांत आवेदन पत्र को अधूरा होने के चलते रद्द कर दिया जाएगा, जिसके लिए छात्र- छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे।