आज समाज डिजिटल, पानीपत :
पानीपत। बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने सूचना के आधार पर जिले के एक गांव में दो सगे नाबालिग भाइयों के बाल-विवाह होने से रोके। जांच के दौरान पता चला कि 17 वर्षीय किशोर की 25 वर्षीय युवती और 15 वर्षीय किशोर की 23 वर्षीय युवती से शादी होनी थी। बारात पानीपत के ही दूसरे गांव में जानी थी। बारात निकलने से पहले ही टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें रोक लिया। परिजनों ने लिखित में बयान देकर दोनों की उम्र 21 वर्ष न होने तक शादी न करने का आश्वासन दिया है। दोनों नाबालिग भाइयों के खिलाफ नवंबर 2022 में सनौली थाना में मारपीट का केस भी दर्ज है।
सर्टिफिकेट के आधार पर दोनों नाबालिग पाए गए
बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि उन्हें गांव अतौलापुर में दो लड़कों के बाल विवाह होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर वह मौके पर पहुंची। जहां देखा कि शादी की तैयारियां चल रही थी। घर के बाहर टेंट लगा हुआ था। मौके पर लड़कों का पिता मिला। जिससे दोनों लड़कों के स्कूल सर्टिफिकेट लिए गए। सर्टिफिकेट के आधार पर दोनों नाबालिग पाए गए, जिसके बाद यह शादी रोक दी गई। क्योंकि सभी तैयारियां हो चुकी थी, तो परिवार में एक बच्चे का 27 जनवरी को जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में मेहमानों को खाना खिलाया गया।