Solar Pump and Latest Technology : किसान खेती में सोलर पम्प और नवीनतम तकनीक का करें उपयोग: वीना हुड्डा

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Panipat News-Solar Pump and Latest Technology
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Aaj Samaj (आज समाज),Solar Pump and Latest Technology,पानीपत: अतिरिक्त उपायुक्त वीना हुड्डा ने जानकारी देते हुए कहा कि किसान अपने खेत में टपक सिंचाई, सोलर पम्प और नवीनतम तकनीक का उपयोग करें। अपने खेतों में सोलर पम्प लगाएं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान के तहत राज्य सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ देने के लिए अपने खेत में सोलर पंप लगवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किये है। किसान 28 जून से 12 जुलाई तक सरल हरियाणाजीओवीडॉटकाम पर आवेदन करके सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने मांगे सोलर पम्प के लिए आवेदन
  • 28 जून से 12 जुलाई तक किसान विभाग की वेबसाईट एचटीटीपी://हरेडाडॉटजीओवीडॉटइन पर करें आवेदन

सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे

अतिरिक्त उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान योजना के तहत 75 प्रतिशत अनुदान राशि पर 3 एचपी और 10 एचपी सोलर पम्प के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि जो किसान बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जायेगी। बेशर्त उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण करना पड़ेगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जायेगा। चयनित लाभार्थी मूल्य निर्धारण के उपरांत आवेदक पीएमकुसुमपोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे। जिसकी सूचना पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि इच्छुक किसान अपने खेत के साईज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाईप और पंप का चयन करें। किसान को अपने खेत में केवल बोर करवाकर देना होगा बाकि पम्प फर्म द्वारा स्थापित किया जाएगा।

आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप ना हो

उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए किसानों को परिवार पहचान पत्र, आवेदन के परिवार के नाम सोलर का कोई कनेक्शन ना हो। आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप ना हो। आवेदक के नाम कृषि भूमि की जमाबंदी, फर्द। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार जिन गावों में भू जल स्तर 100 फिट से नीचे चला गया है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है। अन्य को भूमिगत पाइप लाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान विभाग की वेबसाइट एचटीटीपी://हरेडाडॉटजीओवीडॉटइन पर व जिल के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में जाकर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।