आज समाज डिजिटल, पानीपत :
पानीपत। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि विभाग की वर्ष 2022-23 के दौरान एसबी-89 योजना के तहत अनुसूचित जाति के जिन किसानों ने सरल पोर्टल पर 10 जनवरी तक अपलाई किया था। उन सत्यापित किसानों के लिए 16 जनवरी से 20 जनवरी तक विभागीय पोर्टल एग्रीहरियाणाडॉटजीओबीडॉटइन पर ड्रा रजिस्ट्रेशन राशि दस हजार रूपये जमा करवानी अनिवार्य की गई है। उन्होंने बताया कि इसके रजिस्ट्रेशन हेतु अंतिम तिथि 20 जनवरी थी, जिसको बढ़ाकर 23 जनवरी कर दिया है। उन्होंने बताया कि जिस भी अनुसूचित जाति के किसान ट्रैक्टर पर अनुदान हेतु योजना का लाभ उठाने के लिए 23 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
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