दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा 

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आज समाज डिजिटल, पानीपत :
पानीपत। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी पदम निवासी गांव नैन, जिला पानीपत को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा, 1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। जानकारी मुताबिक सदर थाना पुलिस को 1 अक्टूबर 2018 को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी 29 सितंबर को बगैर किसी को कुछ बताए घर से कही चली गई।

6 अक्टूबर 2018 को किशोरी को पानीपत रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया था

उन्होंने आसपास विभिन्न स्थानों पर तलाश की, लेकिन कही कुछ पता नहीं चला। उन्हें शक है कि उसकी बेटी को किसी ने अगवा किया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपहरण की धारा 365 के तहत केस दर्ज किया था। 6 अक्टूबर 2018 को किशोरी को पानीपत रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा किशोरी के 164 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में बयान दर्ज करवाए। सिविल अस्पताल में किशोरी का मेडिकल करवा गया। इसके बाद मामले में 6 पॉक्सो एक्ट व आईपीसी की धारा 363, 366A, 506 जोड़ी गई। इसके दो दिन बाद ही आरोपी पदम निवासी गांव नैन, जिला पानीपत को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया था।