पानीपत। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने मंगलवार को अपने कैंप कार्यालय मडलौडा में लोगों की बिजली, पानी व अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर समस्याएं सुनीं और सबंधित अधिकारियों से बात कर उनका मौके पर ही समाधान किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास योजना पर चलकर आम जनमानस की भलाई के लिए अनेकों योजनाएं बनाकर उनको लाभ पहुंचा रही हैं। सांसद ने कहा कि महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है।
पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो
इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा आजादी अमृत महोत्सव की शृंखला में ऐसी ही एक योजना है हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है।उन्होंने बताया कि हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो।
यह योजना देश की महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाएगी
यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने में की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा योजना के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इस ऋण के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगी एवं दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी। यह योजना देश की महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाएगी।
हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिलाओं के जीवन में नया बदलाव लेकर आएगी
सांसद कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना महिलाओं के जीवन में नया बदलाव लेकर आएगी। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
आवेदक महिला का नाम परिवार पहचान पत्र में दर्ज होना अनिवार्य
योजना के तहत परिवार पहचान पत्र के माध्यम से महिलाओं को 3 लाख रुपए तक की लागत का उद्यम स्थापित करने के लिए 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी वार्षिक पारिवारिक आय परिवार पहचान पत्र डाटा अनुसार 5 लाख रुपए या फिर इससे कम होगी। पारिवारिक आय 5 लाख रुपए या इससे कम होनी चाहिए, आवेदक महिला का नाम परिवार पहचान पत्र में दर्ज होना अनिवार्य है।