Aaj Samaj (आज समाज),Matrushakti Udyamita Yojana,पानीपत : प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है, जिनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। डीसी वीरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है, जिसका महिलाओं को बढचढ कर लाभ उठाना चाहिए। डीसी ने बताया कि इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा, जब उनकी पारिवारिक आय 5 लाख या फिर इससे कम हो, महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए।
महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य
उन्होंने बताया कि महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। डीसी ने बताया की योजना के माध्यम से महिलाओं को तीन लाख तक का ऋण सात प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। इस ऋण के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेगी। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम पानीपत में भी पर संपर्क किया जा सकता है।
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