आज समाज डिजिटल, पानीपत :
पानीपत। जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि एएसजे सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी सोनू निवासी गांव रूखनपुर, जिला मुज्जफरनगर, यूपी को सजा के साथ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने करीब साढ़े 3 साल पहले मई 2019 में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। दोषी को आईपीसी की धारा 376 AB के तहत सजा सुनाई गई है। दोषी की उस वक्त उम्र 41 साल थी।

एक नज़र मामले पर

मॉडल टाउन थाना पुलिस को 26 मई 2019 को एक शिकायत देकर महिला ने बताया था कि वह मूल रूप से पटना, बिहार की रहने वाली है। हाल में वह थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहती है। वह चार बच्चों की मां है। जिसमें 3 बेटियां व एक बेटा है। सबसे छोटी बेटी 6 साल की है। जो शाम 7.30 बजे घर के सामने बनी फैक्ट्री से ठंडा पानी लेने गई थी। जहां उसकी बेटी को सोनू फैक्ट्री की छत पर ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची रोने-चिल्लाने लगी तो सोनू उसे वहां छोड़कर फरार हो गया। मां शोर सुनकर मौके पर पहुंची, तो देखा कि उसकी बेटी रो रही है और निजी अंगों से खून निकल रहा था। बच्ची को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था।

आरोपी वारदात के अगले ही दिन ही हो गया था काबू

पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी सोनू के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 एबी व 4 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए थे। फरार चल रहे आरोपी सोनू को पुलिस ने 27 मई को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की निशानदेही करवाई गई थी। उसने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया था।

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