आज समाज डिजिटल, पानीपत :
पानीपत। जिला खाद्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से आगामी 22 नवम्बर को प्रात: 11 बजे निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी समालखा के कार्यालय में जूट के थैले और वूडन क्रेट की बोली की जाएगी। यह निलामी खुले में की जाएगी। उच्चत्तम बोलीदाता को मौके पर 25 प्रतिशत राशि नकद जमा करवानी होगी और बकाया राशि चार दिन के अन्दर-अन्दर जमा करवानी होगी। इसमें जीएसटी 18 प्रतिशत अलग से देय होगी।
निलामी कमेटी बिना कोई कारण बताए रद्द करने का सुरक्षित अधिकार रखती है
जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक जितेश गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त वस्तुएं किसी भी कार्य दिवस में निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी समालखा के कार्यालय में देखी जा सकती है। निलामी कमेटी बिना कोई कारण बताए रद्द करने का सुरक्षित अधिकार रखती है। अगर बोलीदाता की बोली छूटने के बाद नकारा वस्तुओं की राशि की अदायगी समय पर न करने की सूरत में उसकी जमा 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जाएगी।
ये भी पढ़ें :नशा परिवार का भविष्य बर्बाद : डॉ. हरप्रीत सिंह
ये भी पढ़ें : ध्यान से करें वोट पोल नहीं तो हो सकती है कैंसिल : एसडीएम
ये भी पढ़ें :बाक्सिंग में सैनी कॉलेज के खिलाडि़यों का वर्चस्व