Aaj Samaj (आज समाज),Instructions to The Medicine Shopkeepers to Install CCTV Cameras,पानीपत :
जिलाधीश वीरेन्द्र कुमार दहिया ने ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के रूल 1945 के तहत सभी एक्स और एच दवाई बेचने वाली दुकानों में तुरंत प्रभाव से अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए सभी दवाई विक्रेता दुकानदारों को सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए एक महीने का समय भी दिया गया है। साथ ही साथ जिला ड्रग्स कंट्रोलर को निर्देश दिए हैं कि वे समय-समय पर सीसीटीवी की फुटेज का निरीक्षण भी करते रहें। उक्त आदेशों की अवहेलना में कोई भी दवाई विक्रेता, दुकानदार पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
यह भी पढ़ें : Special Interesting Classes:1 जून से 31 जुलाई तक बाल भवन में लगेंगी विशेष रूचिकर कक्षाएं
यह भी पढ़ें : Dead Body: संदिग्ध परिस्थितियों में मिला व्यक्ति का शव