आज समाज डिजिटल, Panipat News :
पानीपत। अनुसूचित जाति वर्ग के लघु उद्योगपतियों के लिए सरकार ने समय-समय पर अनेक योजनाएं क्रियान्वित की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों को कारोबार करने के लिए ऋण मुहैया करवाना है ताकि वे अपना रोजगार स्थापित कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। उपायुक्त सुशील सारवान के अनुसार लघु व्यवसाय योजना का उद्देश्य अलग-अलग उद्योगों को स्थापित करने के लिए ऋण मुहैया प्रदान करना प्रमुख रूप से शामिल है। उपायुक्त सुशील सारवान के अनुसार लघु उद्योग में स्व रोजग़ार सर्जन की अपार संभावनाएं हैं।
आवेदन कर्ता की आयु कम से कम 18 से 15 वर्ष होनी जरूरी
राज्य सरकार ने समय-समय पर अनूसूचित जाति के लिए सरकार अनेक योजनाएं प्रारंभ कि हुई हैं। वर्तमान में बहुत से अनुसूचित जाति के लघु उद्योगपति सरकार की इन योजनाओं के साथ जुड़कर इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। उपायुक्त सुशील सारवान के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के लघु उद्योगपतियों के लिए प्रारंभ की गई लघु व्यवसायी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर्ता के कुछ शर्तें रखी गई है, इनमें आवेदन कर्ता अनूसूचित जाति से संबंधित हो व हरियाणा का मूल निवासी हो। आवेदन कर्ता की आयु कम से कम 18 से 15 वर्ष होनी जरूरी है।
अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपए तक निर्धारित
उपायुक्त सुशील सारवान के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत आवेदकों को 50 प्रतिशत की पारिवारिक वार्षिक आय 1.50 लाख रुपए और शेष 50 प्रतिशत आवेदकों की पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रूपए तक होना जरूरी है। उपायुक्त के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे प्रार्थियों को योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपए तक निर्धारित की गई है।