पानीपत। उपायुक्त सुशील सारवान ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पॉलिथीन कैरीबैग के निर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन और शुद्ध और पुर्ननिर्मित प्लास्टिक कैरीबैग और पुर्ननिर्मित प्लास्टिक कैन्टेनर इत्यादि के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इस अधिसूचना को मद्देनजर रखते हुए उपायुक्त सुशील सारवान ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा पॉलीथिन कैरीबैग पर पूर्णतया: प्रतिबन्ध लगाने के जा जारी की गई अधिसूचना की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित करें।
ये हैं जुर्माने के नियम
यदि कोई व्यक्ति शुद्ध और पुननिर्मित प्लास्टिक कैरीबैग और वस्तु जैसे कि प्लेट्स, कप, चम्मच, फोर्कस, स्ट्रा जोकि शुद्ध या विर्निमित प्लास्टिक से बनी हो के निर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन व प्रयोग करता हुआ पाया गया तो नियमानुसार 100 ग्राम से ऊपर पर 500 रुपए, 101 ग्राम से 500 ग्राम पर 1500 रुपए, 501 ग्राम से 1 कि.ग्रा. पर 3000 रुपए, 1 कि.ग्रा. से 5 क्रि.ग्रा. पर 10000 रुपए, 5 कि.ग्रा. से 10 कि.ग्रा. पर 20000 रुपए और 10 कि.ग्रा. से ऊपर की मात्रा पर 25000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
लंगर/भण्डारें में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक के बर्तन प्रयोग ना किए जाए
उन्होंने सभी धार्मिक संस्थाओं व सभी व्यक्तियों से अपील की है कि लंगर/भण्डारें में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक के बर्तन प्रयोग ना किए जाए, केवल पुन: प्रयोग होने वाले बर्तनों का ही प्रयोग किया जाये। नगर निगम सीमा में कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित शुद्व या विर्निमित प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का निर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन व प्रयोग ना करें, यदि नगर निगम सीमा में निरीक्षण के उपरान्त यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त अधिसूचना की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा।