इंस्पेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि पुलिस ने 27 जुलाई को आरोपी मनीष को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो आरोपी ने दुष्कर्म की उक्त वारदात को अंजाम देने बारे स्वीकारा। दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि लड़की के नाबालिग होने बारे बातचीत की तो उसने कहा कि वह किसी बालिग लड़की को आधार कार्ड ले आए। रिकॉर्ड में उसकी प्रविष्टि कर वह लड़के व नाबालिग को कमरा दे देगा। कहे अनुसार उन दोनों ने एक फर्जी आधार कार्ड की डिजिटल कॉफी व 800 रुपए होटल मालिक को देकर मनीष को एक घंटे के लिए कमरा किराये पर दिलवाया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन बरामद कर तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया था।
इंस्पेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि पुलिस ने 6 अगस्त को होटल मालिक आरोपी वाजिद अली पुत्र नसरूद्दीन निवासी नूरवाला पानीपत को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अन्य युवती के फर्जी आधार कार्ड पर मनीष व नाबालिग छात्रा को होटल में कमरा देने बारे स्वीकारा। गहनता से पूछताछ के बाद पुलिस ने बुधवार को आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया।
पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने होटल व गेस्ट हाउस के मालिकों को विशेष रूप से हिदायत देते हुए कहा कि फर्जी आईडी व बगैर आईडी कार्ड के किसी को रूम किराये पर न दे। इस प्रकार के मामलों में पुलिस होटल मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी। होटल मालिक उनके यहां संदिग्ध नजर आने पर पुलिस को सूचना भी दे।
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