Aaj Samaj (आज समाज),Education Loan, पानीपत: हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से लड़कियों व महिलाओं को देश-विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंकों से ऋण लेने पर ब्याज दर में 5 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ उठाने वाली महिला एवंं लडक़ी का हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है। डीसी वीरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि महंगे ब्याज दर के अभाव में कोई भी छात्रा शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं रहे, इसलिए सरकार लड़कियों व महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर 5 प्रतिशत ब्याज दर से सब्सिडी देने के लिए वचनबद्ध है।

 

उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी समस्या का सामना न करना पड़े

भारत सरकार के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से लड़कियों व महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि लड़कियों व महिलाओं को तकनीकी शिक्षा, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, पी.एचडी. व अन्य उच्च शिक्षा कोर्स में दाखिला लेने के लिए शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज राशि की क्षतिपूर्ति महिला विकास निगम की ओर से की जाती है। उन्होंने बताया कि यह सुविधा प्राप्त करने के लिए आय, जाति सहित कोई अन्य शर्ते नहीं है। यह योजना लड़कियों व महिलाओं के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है।

 

 

 

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