Aaj Samaj (आज समाज), Drug Smuggler Sentenced to 3 Years,पानीपत : पांच साल पहले 4 किलो 700 ग्राम गांजा के साथ पकड़े गए नशा तस्कर काला निवासी राक्सेहडा को गत बुधवार को न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने सुनाया है। न्यायालय ने दोषी पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 7 मई 2018 को थाना समालखा में काला के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था।
गांजा का वजन करने पर 4 किलो 700 ग्राम पाया गया था
एएसपी मयंक मिश्रा ने बताया कि थाना समालखा क्षेत्र में सीआईए वन की टीम हथवाला रोड पर गश्त के दौरान नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक युवक समालखा अड्डे की तरफ से एक्टिवा पर आया जिसने पायदान में हरे रंग का एक बैग रखा हुआ था। पुलिस टीम ने एक्टिवा को रूकवाकर शक के आधार पर बैग की तलाशी ली तो उससे गांजा बरामद हुआ था। गांजा का वजन करने पर 4 किलो 700 ग्राम पाया गया था। पूछताछ में आरोपी नशा तस्कर ने अपनी पहचान काला पुत्र दलीप निवासी राक्सेहडा के रूप में बताई थी। पुलिस टीम ने थाना समालखा में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आरोपी काला को गिरफ्तार किया था।
आरोपी नशा तस्कर आदतन अपराधी
एएसपी मयंक मिश्रा ने बताया कि आरोपी नशा तस्कर आदतन अपराधी है। आरोपी के खिलाफ नशा तस्करी के जिला पानीपत में 6 व सोनीपत में 3 मुकदमे दर्ज है। नशा तस्करी के एक मामले में पहले भी सोनीपत न्यायालय द्वारा आरोपी को वर्ष 2020 में 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा हो चुकी है। आरोपी जेल से बेल पर बाहर आने के बाद फिर से नशा तस्करी के अवैध धंधे में लग जाता है। एएसपी मयंक मिश्रा ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करी सहित अन्य गैर कानूनी धंधों में सलिप्त आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है। पुलिस की विभिन्न टीमें नशा तस्करों पर विशेष नजर बनाए हुए है। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने जिला के सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को विशेष निर्देश दिए हुए है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि उनके आस पड़ोस या क्षेत्र में कोई नशा तस्करी या अन्य गैर कानूनी काम करता है तो उसकी सूचना पुलिस को दे। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी, वहीं आरोपी के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।