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पानीपत। प्रदेश से कोई भी वाहन चालक 15 जून के बाद जम्मू-कश्मीर में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों को लेकर प्रवेश ना करें। जम्मू कश्मीर में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन को जम्मू-कश्मीर ट्रांसपोर्ट विभाग व पुलिस द्वारा जब्त किया जाएगा, यह जानकारी जम्मू-कश्मीर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा पत्राचार के माध्यम से हरियाणा पुलिस यातायात महानिरीक्षक कार्यालय को देते हुए अनुरोध किया गया है कि वे हरियाणा प्रदेश में इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर लोगों को इसके बारे में जागरूक करें।
गाड़ी को ही जब्त कर लिया जाएगा
पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने बताया कि जम्मू-कश्मीर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा पत्र के माध्यम बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा के मध्य नजर यह कदम उठाया जा रहा है। इसमें साथ ही बताया गया कि इसे सख्ती से लागू करते हुए 15 जून के बाद पकड़े जाने पर उनके चालान नहीं काटे जाएंगे जबकि गाड़ी को ही जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे में उन्हें अपनी गाड़ी को छुड़वाने के लिए मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है और उसके बाद भी उनकी गाड़ी को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी पड़ेगी।
कैसी होती है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एलुमीनियम की बनी होती है जिसमें यूनिक कोड होता है। इस काेड में वाहन की पूरी जानकारी दर्ज होती है जिसमें वाहन की चेसिस व इंजन नंबर दर्ज होता है। किसी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिति में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में दर्ज नंबर से वाहन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कंप्यूटर में कोड डालने पर वाहन के मालिक व वाहन की पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।