Aaj Samaj (आज समाज)Do not burn the remaining straw after harvesting,पानीपत: उपायुक्त वीरेन्द्र दहिया ने जिला के सभी किसानों से अपील की है कि वे गेहूं की फसल की कटाई के बाद बची हुई फांस को ना जलाएं। इससे प्रदूषण फैलता है और मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ-साथ आगजनी का खतरा भी बना रहता है। यही नहीं फास के जलाने से पशुओं के चारा की कमी होने की सम्भावना भी बनी रहती है। उन्होंने कहा कि जिला में इसको लेकर दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश भी पारित किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 सम्पठित वायु बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 188 के तहत दंड का भागीदार होगा।
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