जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत ने रोटरी पानीपत सेंट्रल के साथ मिलकर मनाया पेपर बैग डे

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Panipat News/District Legal Services Authority Panipat in association with Rotary Panipat Central celebrated Paper Bag Day
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आज समाज डिजिटल, Panipat News :

 

पानीपत। न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व मनीषा बतरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरपर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत के मार्गदर्शन, आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत ने रोटरी पानीपत सेंट्रल के साथ मिलकर पेपर बैग डे मनाया इस कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पानीपत के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव अमित शर्मा तथा रोटरी पानीपत सेंट्रल के प्रधान विभास कैला, सदस्य इंदरजीत गैरा, नीरज शर्मा, विवेक खुराना, सी अस सोढ़ी, दिनेश जैन, राजीव सेठ मौजूद रहे।

प्लास्टिक का यूज कम होगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा

इस अवसर पर उपरोक्त सभी ने मॉडल टाउन, असंध रोड पर फेरी वालो, सब्जी वालो व अनेक दुकानों के विक्रेताओं व आम जन में कागज़ व कपड़े के बैग वितरित किए। अमित शर्मा ने बताया कि ये बैग वितरित करने का मुख्य उद्देश्य लोगो को इसके बारे में जागरूक करना है तथा सरकार द्वारा चलाए हुए सिंगल प्लास्टिक यूज़ की रोक के बारे में अवगत कराना है सरकार ने सिंगल प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर बैन लगाया हुआ है इन बैगों से न केवल प्लास्टिक का यूज कम होगा, बल्कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, इस कार्यक्रम में 5000 कागज़ व कपड़े के बैगों का वितरण किया गया।
Panipat News/District Legal Services Authority Panipat in association with Rotary Panipat Central celebrated Paper Bag Day
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प्लास्टिक के बैग बार बार इस्तेमाल करने से हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है

ये बैग दोबारा भी इस्तेमाल किये जा सकते है और इससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान भी नही होता इसके उलट प्लास्टिक के बैग बार बार इस्तेमाल करने से हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है क्योंकि प्लास्टिक को ना तो जलाया जा सकता है ना ही नष्ट किया न सकता है आज के समय में लोग प्लास्टिक का ज्यादा इस्तेमाल करते है जिसके कारण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण, दोनों के लिए प्लास्टिक सही नही है।

हेल्प लाइन नंबर 0180-2640222 पर सम्पर्क कर सकते है

इसी के साथ-साथ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव ने बताया कि हरियाणा विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार पूरे हरियाणा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13.08.2022 को किया जा रहा है कोई भी व्यक्ति अपने लंबित मामलों को आपसी समझौते से इस लोक अदालत में निपटाया जा सकता है और अधिक जानकारी के लिए आप जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के हेल्प लाइन नंबर 0180-2640222 पर सम्पर्क कर सकते है।

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