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पानीपत। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि सरकार समेकित बाल संरक्षण स्कीम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों को 4000 रुपए बेहतरीन पालन पोषण के लिए स्पोंसरशिप कि सुविधा प्रदान करती है जिनकी पारिवारिक स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर है। इस स्कीम का लाभ उन अनाथ व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए 72 हजार व शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए 96 हजार से कम हो।

स्कीम बच्चों की बेहतर शिक्षा और बेहतरीन पालन पोषण के लिए है

उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि ये स्कीम बच्चों की बेहतर शिक्षा और बेहतरीन पालन पोषण के लिए है। इस स्कीमों का फायदा उन्हीं परिवार के बच्चों को मिलेगा जिन बच्चों की माता विधवा या तलाक हो गया हो या माता को परिवार से बेसहारा छोड़ दिया हो। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि उन परिवारों के बच्चे भी उस स्कीम से लाभांन्वित होंगे जिन बच्चों के माता-पिता किसी दुर्घटनावश बच्चों को पालने में शारीरिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या फिर जिन बच्चों के माता-पिता किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, या फिर वे बच्चे जो अनाथ हैं और विस्तृत परिवार के साथ रह रहे हैं।

बच्चों का अपना बैंक खाता नंबर हो व बच्चों का बैंक खाता आधार से लिंक हो

जिला बाल संरक्षण अधिकारी निधि गुप्ता ने बताया कि जो बच्चे इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं वे बच्चे नियमित रूप से किसी स्कूल में जाते हो। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं से कोई आर्थिक लाभ ले ले रहे हो। उनका आधार पंजीकरण हो। बच्चों का अपना बैंक खाता नंबर हो व बच्चों का बैंक खाता आधार से लिंक हो।