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पानीपत। नवनिर्वाचित पालिका चेयरमैन अशोक कुच्छल को उस समय झटका लगा जब अदालत ने आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर की चुनावी याचिका के खिलाफ कुच्छल की शिकायत को डिसमिस कर दिया। केस अब समालखा कोर्ट में ही चलेगा व आगामी सुनवाई समालखा कोर्ट में 19 जुलाई को होगी। कुच्छल ने अपने विरुद्ध दायर चुनाव याचिका को निराधार व गलत बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी।
वकीलों की हड़ताल के कारण 8 जुलाई को फैसला नहीं आ सका
गौरतलब है कि आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने गत 24 जून को अदालत में चुनावी याचिका दायर कर अशोक कुच्छल के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने, निर्वाचन रद्द करने की मांग की थी। इस पर 2 जुलाई व 5 जुलाई को सुनवाई उपरांत 8 जुलाई फैसला आना था। इसी बीच गुप चुप तरीके से 7 जुलाई को प्रशासन ने कुच्छल को पालिका चेयरमैन की शपथ दिलवा दी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण 8 जुलाई को फैसला नहीं आ सका था।
समालखा अदालत में ही सुनवाई होगी
पीपी कपूर ने बताया कि 11 जुलाई को कोर्ट ने नवनिर्वाचित चेयरमैन अशोक कुच्छल की याचिका को डिसमिस कर दिया और अब इसको लेकर समालखा अदालत में ही सुनवाई होगी। कपूर ने बताया कि पालिका चेयरमैन अशोक कुच्छल ने गत 2 जुलाई को अदालत में दिए अपने लिखित जवाब मे स्वीकार किया कि उन पर केस दर्ज हैं व अदालत से आरोपित भी हैं। उन्हें किसी केस मे आज तक सजा नहीं हुई है।
ये है मामला
पीपी कपूर ने अशोक कुच्छल के विरुद्ध गत 24 जून को अदालत मे चुनावी याचिका दायर कर अशोक कुच्छल के शपथ ग्रहण करने पर रोक लगाने व निर्वाचन को रद्द करने की मांग कोर्ट से की थी । कपूर ने आरोप लगाया था कि कुच्छल ने अपने चुनाव नामांकन पत्र व शपथ पत्र मे अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को नहीं दर्शाया, जबकि 6 नवंबर 2017 को अशोक कुच्छल को समालखा पुलिस ने जिस्म फरोशी के केस मे फिरौती के 20 लाख रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
नियम क्या कहते हैं
हरियाणा पालिका इलेक्शन रूल्ज़ 1973 के सेक्शन 13 (ए) के उपनियम 1( ई)के अनुसार अदालत से 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक की सजा वाले केस मे आरोपित व्यक्ति नगरपालिका का चुनाव लड़ने के अयोग्य है
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