आज समाज डिजिटल, पानीपत:
पानीपत। जिला रोजगार अधिकारी रितु चहल ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही बेरोजगारी भत्ता स्कीम के अंतर्गत बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने के लिए 30 नवम्बर तक ऑनलाईन आवेदन किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जिस प्रार्थी का नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है, वह प्रार्थी इस स्कीम के लिए सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करके अपना आवेदन 30 नवम्बर 2022 तक रोजगार कार्यालय पानीपत में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रार्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हुए तीन वर्ष 31 अक्तूबर 2022 तक पूर्ण होने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो प्रार्थी पहले से बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं वे अपना स्वयं घोषित प्रमाण पत्र के साथ ऑनलाईन आवेदन करके अपना बेरोजगारी भत्ते का नवीनीकरण 30 नवम्बर 2022 तक करवा सकते हैं।
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