Aaj Samaj (आज समाज),Accused Arrested in Murder Case, पानीपत : थाना तहसील कैंप क्षेत्र की परशुराम कॉलोनी में किराये पर कमरा लेकर रहने वाले झारखंड के चपीकला पलामू निवासी फकरे आलम उर्फ मुन्ना की हत्या मामले में शामिल वधावाराम कॉलोनी निवासी आरोपी अजय पुत्र दयानंद को थाना तहसील कैंप पुलिस ने बुधवार देर शाम उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार किया। थाना तहसील कैंप प्रभारी इंस्पेक्टर फूल कुमार ने बताया कि गहनता से पूछताछ करने व मृतक का मोबाइल फोन बरामद करने के लिए पुलिस टीम ने आरोपी अजय को वीरवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया।
हत्या कर शव हरिद्वार के जंगलों में फेंकने बारे स्वीकारा था
इंस्पेक्टर फूल कुमार ने बताया कि थाना तहसील कैंप पुलिस टीम ने बीती 18 जून को वारदात का पर्दाफाश करते हुए आरोपी कबीर अंसारी पुत्र मौलवी निवासी चपी खुर्द पंकी पलामू झारखंड, अर्जुन पुत्र अशोक निवासी रसूलपुर शामली यूपी व अंकित पुत्र विनोद निवासी विकास नगर को भेसवाल गंदा नाला के पास से फकरे आलम की टाटा नेक्सन कार सहित गिरफ्तार किया था। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने फकरे आलम के मकान मालिक राजकुमार उर्फ धोला व अजय पुत्र दयानंद निवासी वधावाराम कॉलोनी के साथ मिलकर फकरे आलम की हत्या कर शव हरिद्वार के जंगलों में फेंकने बारे स्वीकारा था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने आरोपी राजकुमार उर्फ धोला को गिरफ्तार किया था।
पैसो के लेनदेन का विवाद चल रहा था
पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि आरोपी कबीर का मृतक फकरे आलम के साथ पैसो के लेनदेन का विवाद चल रहा था। आरोपी मकान मालिक राजकुमार उर्फ धोला ने भी फकरे आलम से पैसे लेने थे। आरोपी कबीर ने फकरे आलम की हत्या करने की योजना बनाकर राजकुमार उर्फ धोला को बताया। आरोपी राजकुमार उर्फ धोला ने अपने जानकार अंकित व अजय से कबीर को मिलवाया। योजना अनुसार आरोपी अंकित व अजय ने 4 जून की रात फकरे आलम के कमरे पर जाकर रस्सी से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के दौरान आरोपी कबीर भी कमरे पर मौजूद रहा। हत्या कर तीनों आरोपी रसूलपुर शामली निवासी अपने साथी आरोपी अर्जुन को साथ लेकर फकरे आलम के शव को उसी की टाटा नेक्सन कार में डालकर उत्तराखंड हरिद्वार के जंगलों में ले गए और शव को वही पर जलाकर वापिस पानीपत आ गए थे।
पुलिस टीम ने गुमशुदा युवक की तलाश शुरू कर दी थी
दर्ज मामले में आईपीसी की धारा 302,201 इजाद कर पुलिस रिमांड के दौरान चारों आरोपियों के कब्जे से मृतक की कार, घड़ी व वारदात में प्रयुक्त एक अन्य कार बरामद कर रिमांड अवधी पूरी होने पर चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जहां से उन्हे न्यायिक हिरासत जेल भेजने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी अजय की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए थे। थाना तहसील कैंप में जफरूद्दीन पुत्र महरूम रजाक निवासी चपीकला पलामू झारखंड हाल किरायेदार विराट नगर ने शिकायत देकर बताया था कि उसका भाई फकरे आलम उर्फ मुन्ना परशुराम कॉलोनी में राजकुमार उर्फ धोला के मकान में किराये पर कमरा लेकर रहता था। फकरे आलम के दोस्त कबीर पुत्र मौलवी मिया व वारिस अंसारी भी कमरे पर उसके साथ ही रहते थे। 4 जून की रात उसने भाई फकरे आलम को फोन किया तो नंबर बंद मिला। इसके बाद उसने कबीर व वारिस अंसारी को फोन किया तो उन दोनों के नंबर भी बंद मिले। 5 जून को उसने परशुराम कॉलोनी में कमरे पर जाकर देखा तो भाई फकरे आलम नहीं मिला और ना ही उसकी टाटा नेक्सन कार मिली। उसके भाई फकरे आलम की तलाश की जाए। शिकायत पर थाना तहसील कैंप में आईपीसी की धारा 346 के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम ने गुमशुदा युवक की तलाश शुरू कर दी थी।