हत्या के मामले में पांच वर्ष से फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार 

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Panipat News/Accused absconding for five years arrested in murder case
Panipat News/Accused absconding for five years arrested in murder case

आज समाज डिजिटल, पानीपत  :

 

पानीपत : सीआईए टू प्रभारी इंस्पेक्टर वीरेंद्र ने बताया कि वर्ष 2018 में गांव नामुंडा में धर्मेद्र पुत्र महाबीर निवासी नामुंडा की पीट कर हत्या करने व घर मे घूसकर परिवार पर हमला हमला करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी सुनील पुत्र सूरजभान निवासी नामुंडा को सीआईए टू की टीम ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर वीरेंद्र ने बताया कि उक्त मामले में एक महिला आरोपी सहित 8 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आरोपी सुनील की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी।

 

आरोपी ठिकाने बदलकर छुपकर रह रहा था

आरोपी ठिकाने बदलकर छुपकर रह रहा था। पुलिस टीम ने गिरफ्तार आरोपी सुनील से एक दिन के पुलिस रिमांड के दौरान गहनता से पूछताछ करने के बाद रिमांड अवधी पूरी होने पर आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जहाँ उसे न्यायिक हिरासत जेल भेजा गया। मामले में आरोपी सुरजभान पुत्र ताराचंद, सुरेंद्र उर्फ चीनी पुत्र प्रेम सिंह, गीता पत्नी सुरेंद्र उर्फ चीनी, प्रदीप उर्फ बिट्टू व अनुप पुत्रान सुरजभान, जितेंद्र उर्फ सुखा पुत्र ताराचंद, प्रेम सिंह व ताराचंद पुत्र लालाचंद निवासी नामुंडा को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

 

उक्त वारदात बारे थाना समालखा में महाबीर निवासी नामुंडा की शिकायत पर दर्ज है मुकदमा 

महाबीर पुत्र शेरसिंह निवासी नामुंडा ने 9 जनवरी 2018 को थाना समालखा में शिकायत देकर बताया था कि उनका गांव निवासी लालचंद के परिवार साथ वर्ष 2011 में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी की रंजिश रखते हुए आरोपियों ने 8 जनवरी की देर साय गली में उसके लड़के धर्मेद्र की पीट कर हत्या कर दी व घर में घूसकर उनके उपर भी जानलेवा हमला करते हुए चोट मारकर मौके से फरार हो गए। महाबीर ने शिकायत में बताया था की 8 जनवरी की साय उसका बेटा धर्मेद्र कार से घर लोट रहा था। महाबीर ने गली में शोर सुनाई दिया उसने बाहर निकल कर देखा तो गाड़ी में बैठे धर्मेद्र को बाहर निकाल कर गांव निवासी सुरजभान, प्रेम, जगदीश, ताराचंद पुत्रान लालचंद, बलजीत पुत्र चंदगी, रधु, रामचंद्र, सतपाल,चीनी पुत्रान प्रेम सिंह, लीला पुत्र ताराचंद, चीनी की पत्नी, प्रवीन, बिट्टू, अनुप पुत्र सूरजभान महेश पुत्र ओमराज व लालचंद पुत्र श्रीचंद व कई अन्य औरत व लड़के तलवार गंडासी व लठ से धर्मेद्र को पीट रहे थे। उसने बेटे को बचाने के लिए आगे बढने का प्रयास किया तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए घर में घूसकर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी उसको, बेटी व पत्नी को चोट मार रहे थे यह सब देखकर दूसरा बेटा जितेंद्र अंदर कमरे से लाईसेंसी बंदूख लेकर आया और आरोपियों पर फायर किये तो आरोपी हथियारों सहित मौके से भाग गए। उन्होने लड़के धर्मेद्र को संभाला तो चोट के कारण धर्मेद्र की मौत हो चुकी थी। महाबीर की शिकायत पर नामजद 16 आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 148,149,323,341,452,506, 120बी व 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाही अमल में लाते हुए मामले में गहनता से अनुसंधान करते हुए आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए थे।

 

 

 

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