आज समाज डिजिटल, पानीपत :
पानीपत : हरियाणा क्राइम ब्रांच की टीम ने पानीपत में दर्ज जबरन वसूली के मामले में फरार चल रहे 40 हजार के इनामी बदमाश मनोज उर्फ बाबा निवासी उग्राखेड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने बताया कि इनामी बदमाश आरोपी मनोज उर्फ बाबा की धरपकड़ के लिए एएसपी क्राइम ब्रांच अमित दहिया की टीम आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस टीम ने शुक्रवार को आरोपी मनोज उर्फ बाबा को करनाल से काबू करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। वर्ष 2021 में थाना किला में दर्ज जबरन वसूली के मामले में आरोपी करीब 2 साल से फरार चल रहा था। फरवरी 2022 में आरोपी पर हरियाणा पुलिस मुख्यालय की ओर से 15 हजार रूपए का इनाम घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त आरोपी पर मार्च 2022 में थाना सेक्टर 13/17 में दर्ज जबरन वसूली के एक अन्य मामले में 25 हजार का इनाम गत दिनो घोषित किया गया था।
आरोपी सजायाफ्ता अपराधी है
गहनता से पूछताछ करने के लिए आरोपी को शनिवार को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेने का प्रयास किया जाएगा। आरोपी के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला, जान से मारने की धमकी देना, मारपीट एवं जबरन वसूली की वारदातों के संबंध में जिला के विभिन्न थाना में 5 मुकदमें दर्ज है। वही आरोपी को हत्या के एक मामलें में उम्र कैद की सजा भी हो चुकी है। उच्च न्यायालय से आरोपी बेल पर आया हुआ है। आरोपी सजायाफ्ता अपराधी है। जबरन वसूली के उक्त मामलों में आरोपी की ओर से उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। जो उच्च न्यायालय द्वारा गत फरवरी माह में खारिज की जा चुकी है।
5 माह पहले आरोपी के अवैध निर्माण पर चलाया था पीला पंजा
गांव उग्राखेड़ी में पीर वाली गली में करीब 4 एकड़ जमीन पर आरोपी मनोज उर्फ बाबा द्वारा खेतीबाड़ी की जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माण को करीब 5 महीने पहले नगर निगम ने पीला पंजा चलाकर ध्वस्त किया गया था।
थाना किला में दर्ज मामले का विवरण
24 दिसम्बर 2021 को थाना किला में शाहनवाज निवासी ललियान मेरठ उतर प्रदेश ने शिकायत देकर बताया था कि उसने पानीपत में संजय चौक के पास साहिल ट्रेवल्स के नाम से ऑफिस किया हुआ है, जो उसका बस ट्रांस्पोर्ट से संबधित काम है। 20 दिसम्बर को उसकी एक बस नूरवाला पहुंची तो दीपू, मनोज बाबा व उतर प्रदेश निवासी महबूब, सलीम व इनके गिरोह के 7/8 सदस्यों ने बस पर तैनात स्टाफ के सिर पर राईफल रखकर जोर दिया कि मालिक को बुलाओ, फोन पर बात हुई कि मनोज बाबा के डेरे पर मनोज बाबा से मिले। आरोपी हर रोज पिस्टल दिखाकर बस स्टाफ से जबरन फिरोती ले जाते है। फिरोती ना देने पर आरोपित बस स्टाफ के साथ मारपीट करते है।
आरोपी मनोज बाबा फरार चल रहा था
शिकायत में शाहनवाज ने ये भी बताया कि महबूब उतर प्रदेश के बुलंद शहर का नामी गैंगस्टर है वह पानीपत में दीपू, मनोज बाबा व अन्य साथियों के साथ मिलकर मनोज बाबा के नाम से उसको व उसके स्टाफ को धमकी देकर अवैध वसूली करते है। ना देने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देते है। मामले में नामजद आरोपितों के खिलाफ थाना किला में आर्म्स एक्ट सहित अवैध वसूली की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाही अमल में लाई गई थी। मामले में आरोपी दीपक उर्फ दीपू निवासी बाल्मिकी बस्ती गीता कॉलोनी नुरवाला, पवन उर्फ खुंडिया निवासी खोतपुरा, सुरजभान उर्फ भानू निवासी उग्राखेड़ी पानीपत व बिजेंद्र निवासी कोहंड करनाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आरोपी मनोज बाबा फरार चल रहा था।
थाना सेक्टर 13/17 में दर्ज मामले का विवरण
थाना सैक्टर-13/17 में सलीम पुत्र अबदूल निवासी शियान बुलंद शहर ने 22 मार्च 2022 को शिकायत देकर बताया था कि पानीपत में उसका कई सालों से बस ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। करीब 3 महिने पहले उसकी बसों पर दीपक नाम का युवक अपने साथ तीन/चार यूवकों को लेकर पुहंचा और स्टाफ के साथ मारपीट कर पैसे छीन लिए। आरोपियों ने और पैसो की डिमांड करते हुए अपने आप को मनोज बाबा का आदमी बताते हुए स्टाफ को धमकी दी की मालिक से बात करवाओ। स्टाफ ने फोन पर बात करवाई तो आरोपी दीपक ने धमकी देते हुए कहा मनोज बाबा पानीपत में उसकी बसो को नही चलने देगा अगर बसों का काम करना है तो मनोज बाबा को पैसे देने होगे। आरोपी ने ऐसा ना करने पर जान से मारने की धमकी दी। वह डर गया और आरोपियों द्वारा दिए गए पेटीएम नंबर में 17 दिसंबर को 10 हजार रूपए ट्रांसफर करवा दिए। इसके बाद आरोपियों ने फोन कर धमकी दी की इतने पैसो से काम नही चलेगा और पैसे देने होंगे।
आरोपी पैसो की डिमांड करता रहा
उसने डरते हुए आरोपियों द्वारा दिए गए दूसरे पेटीएम नंबर में दो दिन बाद और 20 हजार रूपए ट्रांसफर करवा दिए। इसके बाद भी आरोपी पैसो की डिमांड करता रहा तो उसने परेशान होकर जवाब दिया वह पहले ही बहुत पैसे दे चुका है। आरोपी ने कहा यह सब बंद करना है तो मनोज बाबा के डेरे पर आकर मनोज बाबा से मिल। इसी दौरान इमरान निवासी चांदपुर बिजनौर यूपी का फोन आ गया, जिसको वह पहले से जानता था। इमरान कहने लगा बसो पर जो तोड़ फोड़ हो रही है वह बंद करवा देगा मनोज बाबा व दीपू से उसकी अच्छी बातचीत है।
आरोपी मनोज उर्फ बाबा उक्त मामले में भी फरार चल रहा था
इमरान ने अपने फोन से उसकी मनोज बाबा से बात करवाई तो मनोज बाबा ने डेर पर आने के लिए कहा। वह डरा सहमा मनोज बाबा के डेरे पर गया तो वहां पर इमराना, मनोज बाबा व दीपू मौजूद थे। मनोज बाबा ने कहा यहा काम करना है तो उसके कहे अनुसार चलना होगा। सलीम की शिकायत पर नामजद आरोपियों सहित वारदात में संलिप्त अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 379बी, 387,120बी व आर्म्स एक्ट के तहत थाना सैक्टर 13/17 में मुकदमा दर्ज कर पुलिस टीम ने आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए थे। आरोपी मनोज उर्फ बाबा उक्त मामले में भी फरार चल रहा था।
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